MadhyaPradesh: Shahdol DM डॉ. सत्येंद्र सिंह ने 12 जुलाई को किया कर्फ़्यू दिवस घोषित

शहडोल DM डॉ. सत्येंद्र सिंह ने 12 जुलाई को किया कर्फ़्यू दिवस घोषित।

शहडोल से मोहित तिवारी की रिपोर्ट।

कलेक्टर ने किया 12 जुलाई को कर्फ्यू दिवस घोषित। शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सत्येंद्र सिंह ने कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से तथा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 12 जुलाई 2020 को प्रातः 1:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक के लिए संपूर्ण जिले में कर्फ्यू दिवस घोषित किया है।

MadhyaPradesh: DM Dr. Satyendra Singh announced the curfew day on the 12th of July. (Photo Source: Agnichakr Live News).
MadhyaPradesh: DM Dr. Satyendra Singh announced the curfew day on the 12th of July. (Photo Source: Agnichakr Live News).

12 जुलाई कर्फ्यू दिवस के दौरान दो एवं चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेंगी, किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया जाता है।

यह आदेश का तत्काल चलित वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला शहडोल को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में डौंडी पिटवा कर मुनादी करवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सतेंद्र सिंह ने कर्फ्यू दिवस के दिन लॉकडाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने हेतु कार्यरत शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण इस कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक एवं सायं 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई रिलायंस, अल्ट्राट्रेक एवं एसईसीएल, कोल माइंस कार्य करने हेतु इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे किंतु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

Read:  Madhya Pradesh News: रवि मकोड़े बने Tent Union संभाग प्रभारी

Also Read:  Chhattisgarh News: अंबिकापुर में जल्द लागू होगा Lockdown

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है तथा जो वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामिली समन्यक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगश: सुनवाई किया जाना संभव नहीं है।अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय होगा।

पसंद आई खबर, तो करें शेयर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *