ई-लोक अदालत का ऑनलाइन आयोजन 25 जुलाई को।
हरदा 17 जुलाई 2020/जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशीकला चन्द्रा के मार्गदर्शन में कोरोना काल में सभी मापदण्डों का पालन करते हुए और सुरक्षा उपाय करते हुए ऑनलाइन/वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से आगामी 25 जुलाई को ई-लोक अदालत अन्तर्गत स्थाई निरंतर/विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसमें आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय आदि के सभी समझौता योग्य प्रकरण का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री केएस शाक्य ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस संबंधी आपदा के दौरान समझौता योग्य प्रक्ररणों में पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग, वीडियो काॅल, टेलीफोन, ई-मेल आदि विभिन्न ऑनलाईन साधनों का उपयोग कर समझौता चर्चा व समझौता अनुबंध का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं।
जिनकी पुष्टि के उपरांत लोक अदालत खंडपीठ समझौता आदेश/अवाॅर्ड पारित करती है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है जिसे पक्षकार देख सकते हैं। ऑनलाईन साधनों का प्रयोग करने से पक्षकारों/अधिवक्ताओं की न्यायालय में भौतिक रूप से उपस्थिति की जरूरत नहीं रह जाती है, जिससे सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिग) का पालन भी होगा यह एक सुअवसर है जब पक्षकार अपने सभी आपराधिक और सिविल शमनीय प्रकरणों का आपसी समझौते से स्थाई और अंतिम निराकरण करवाते हैं।
इस प्रकार ई-लोक अदालत का आयोजन आगे भी प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को स्थायी और निरंतर लोक अदालत के अंतर्गत किया जाता रहेगा।