ग्रेसिम उद्योग के ज़ीरो लिक्वड डिस्चार्ज प्लांट का निर्माण कार्य अवैध घोषित।

ग्रेसिम उद्योग के ज़ीरो लिक्वड डिस्चार्ज प्लांट का निर्माण कार्य अवैध घोषित।

नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट।

नगर पालिका नागदा ने अभिषेक चौरसिया की शिकायत पर की कार्यवाही।

नागदा। अखिल भारतीय असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चौरसिया की शिकायत पर नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेपल फाइबर डिवीजन के निर्माणाधीन ज़ीरो लिक्वड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट के निर्माण कार्य को निरीक्षण करने के पश्चात अवैध निर्माण पाया गया है। जिसके संबंध में उद्योग प्रबंधन को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नागदा द्वारा नोटिस देकर इस कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने एवं 3 दिवस के भीतर किए गए अवैध निर्माण कार्य को मौका स्थल से हटवाने संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

Construction work of zero leaved discharge plant declared illegal.

अभिषेक चौरसिया ने बताया कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेपल फाइबर डिवीजन द्वारा विगत 6 माह से इस प्लांट का सिविल निर्माण कार्य अवैध रूप से किया जा रहा है। जिसके संबंध में शासन के विभिन्न स्तर पर शिकायत प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें शासन द्वारा कार्यवाहीं की जाना शुरू कर दिया गया है।

Construction work of zero leaved discharge plant declared illegal.

इस अधिनियम एवं धाराओं में प्रकरण प्रचलित:
अभिषेक चौरसिया ने बताया कि इस निर्माण में नगरबपालिका नागदा से बिना वैध अनुमति म.प्र. न.पा. विधान के तहत दंडनीय अपराध है। जिसका मौका मुआयना कर नगर पालिका अमले द्वारा पंचनामा भी बनाया गया है। जिसके अंतर्गत म.प्र. न.पा. विधान अधिनियम 1961 की धारा 187 (8) के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

नगर पालिका नागदा की कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह –
अभिषेक चौरसिया ने प्रश्न चिह्न भी लगाया है कि जहां एक आम आदमी को अवैध निर्माण के संबंध में जारी नोटिस में तत्काल नगर पालिका अमला कार्यवाहीं करता है जबकि ओद्यौगिक इकाई के विरूद्ध 1 माह का समय निकल जाने के बाद भी कार्यवाही से बचने का प्रयास किया जा रहा हैं। उद्योग द्वारा अभी भी निर्माण कार्य निरंतर जारी है। अब देखना यह है कि नगर पालिका अमला इस अवैध निर्माण कार्य को कब तक हटवाने की शुरुआत करेगा। अन्यथा इस मामले को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।

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