जिले में बाहर से आने वालों की चेक पोस्टों पर रखी जाए जानकारी -कलेक्टर जिले में धारा 144 प्रभावशील।

जिले में बाहर से आने वालों की चेक पोस्टों पर रखी जाए जानकारी -कलेक्टर, जिले में धारा 144 प्रभावशील।

पन्ना से दीपेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।

पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर धारा 144 का आदेश पारित करते हुए जिले में राज्य के बाहर एवं अन्य जिलों से आने वाले व्यक्तियों की सीमावर्ती चेक पोस्टों पर नियमित रूप से जानकारी संधारित कर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

Details should be kept on the check posts of visitors from outside in the district.

कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप नंबर 94 25 38 37 82 स्थापित किया गया है। इस पर प्रतिदिन जानकारी प्रेषित की जाए। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में प्राप्त जानकारी को जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम एवं आरआरटी को प्रेषित की जाएगी। जिससे इन व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं की सात दिवस में अन्य प्रदेश एवं जिले से आए लोगों की जानकारी जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम में प्रेषित करें।

क्षेत्र के अभ्युदय दल को निर्देश दिए गए हैं की वे क्षेत्र में आयोजित होने वाले व्यक्तिगत, धार्मिक कार्यक्रम, जन्मोत्सव, शादी, अंत्येष्टि, तेरवी तथा ऐसे अन्य कार्यक्रम जहां भीड़ होने की संभावना हो इसकी जानकारी जनपद के कंट्रोल रूम को प्रेषित करें।

प्राप्त जानकारी को जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को प्रेषित करेगा। अभ्युदय दल द्वारा ऐसे आयोजनों की काउंसलिंग तीन दिवस पूर्व ही की जाएगी जिससे जारी धारा 144 के आदेश में निर्धारित संख्या से अधिक भीड़ एकत्र न हो। निर्धारित संख्या से अधिक भीड़ एकत्र होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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