एसडीएम के आदेश का पालन नहीं, एक दिन में होना था पालन।
शराब ठेकेदार ने नहीं की चस्पा विक्रय दर सूची।
सिलवानी से श्रीराम सेन की रिपोर्ट।
सिलवानी। सिलवानी क्षेत्र में लगातार अवैध शराब और मनमाने दामों में शराब बेचने की सोशल मीडिया पर खबरें आने पर SDM सुश्री संघमित्रा बौद्ध ने संज्ञान लेते हुये आबकारी उप निरीक्षक को पत्र जारी कर जांच कर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जारी करते हुये 21 अगस्त तक अनिवार्य रूप से मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन के साथ साथ विदेशी मदिरा दुकानों पर ब्रांडवार एवं लेबल वार मदिरा विक्रय दरों का प्रदर्शन करने के निर्देश जारी किये गये थे।

मंगलवार की शाम को जब मीडिया की टीम ने अंग्रेजी एवं देशी मदिरा दुकानों का अवलोकन किया तो लायसेंसी सुनील गुप्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश को धता बताते हुये विक्रय दरों का प्रदर्शन नहीं किया ।
ज्ञातव्य है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिलवानी के पत्र क्रमांक 533/ रीडर-1/2020 दिनांक 20 अगस्त 2020 द्वारा संदीप द्विवेदी आबकारी उपनिरीक्षक को प्रेषित किया गया है। पत्र में आबकारी आयुक्त ग्वालियर के दिशा निर्देश के पालन में प्रदेश की समस्त देशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन के साथ साथ विदेशी मदिरा दुकानों पर ब्रांडवार एवं लेबल वार मदिरा विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाना था। इस कार्य हेतु 21 अगस्त अवधि निर्धारित कर लायसेंसी मदिरा दुकानों के लायसेंसी को कराना है। अन्यथा स्थिति में संबंधित लायसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश जारी किये गये थे।

सोशल मीडिया के माध्यम से अनुभाग सिलवानी अंतर्गत अवैध शराब के परिवहन की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आबकारी उपनिरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की अवैध शराब का निर्माण, परिवहन न हो पाये। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को समय समय पर अवगत कराते रहें।
