प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब हितग्राहियों को मिलेगा आवास योजना का लाभ।
नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत के प्रत्येक गरीब का अपना स्वयं का मकान हो, यह सपना साकार करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही अपना लाभ लें अफवाहों से बचें किसी के बहकावे में ना आये।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान एवं कमल पटेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार योजना का लाभ दे रही है । इसलिए किसी दलाल को ₹1 भी देने की आवश्यकता नहीं है।
हरदा नगर पालिका द्वारा वार्ड क्रमांक 28 देव कॉलोनी के पास पीलिया खास क्षेत्र में चांदमारी की जमीन में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवनों की जानकारी देते हुए गरीब हितग्राहियों को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने वाले नागरिकों को एक जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत अपने सपनों का आवास बनाने का सपना साकार किया है।
नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन द्वारा बताया गया कि गरीब हितग्राहियों को यह मकान लगभग कुल ₹600000 की लागत से बनाकर तैयार कर दिया जाएगा । जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ₹200000 रुपए एवं प्रदेश सरकार द्वारा ₹100000 रुपए का अनुदान एवं ₹100000 का अनुदान हरदा नगर पालिका द्वारा दिया जाएगा हितग्राही को कुल ₹200000 देने होंगे ₹200000 देकर हितग्राही योजना अनुसार ₹600000 का मकान प्राप्त कर सकेगा।
नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन द्वारा बताया गया कि योजना के अंतर्गत हितग्राही को ₹200000 अदायगी में भी हरदा नगर पालिका द्वारा सुविधा दी जा रही है नपा अध्यक्ष सुरेंद्र जैन द्वारा कहा गया कि हितग्राही योजना अंतर्गत इस ऋण की राशि लोन करवा कर भी जमा कर सकते हैं इसके लिए हितग्राही जिस बैंक से लोन चाहते हैं उस बैंक में जाकर संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेज की जानकारी लेने के बाद हरदा नगरपालिका में श्री आलोक शुक्ल 9926327711 से संपर्क कर सकते हैं।
नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन द्वारा बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों द्वारा लकी ड्रा सिस्टम में चयनित हितग्राहियों द्वारा पूर्व में ₹20000 का बैंक ड्राफ्ट जमा कराया गया था उन हितग्राहियों को ही इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। वही हितग्राही श्री आलोक शुक्ला से संपर्क कर 1 लाख 80 हज़ार की राशि नगद जमा करा देते हैं तो नगर पालिका द्वारा उस मकान की रजिस्ट्री करवा कर हितग्राही को दे दी जाएगी अन्यथा इसके शेष हितग्राही ऋण राशि की अदायगी पूरी होने पर मकान की रजिस्ट्री प्राप्त कर मकान पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकेंगे।