जावर पुलिस को मिली बड़ी सफलता 40 पेटी अवैध शराब जप्त।
जावर से अदनान हुसैन की रिपोर्ट।
जावर। सीहोर SP श्री शाशिंद्र सिंह चौहान द्वारा क्षेत्र में बढती, शराब बिक्री और परिवहन की रोकथाम हेतु ASP सीहोर श्री समीर यादव, SDOP आष्टा श्री मोहन सारवान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जावर श्री मदन इवने को निर्देश दिये थे।
जावर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 06 सितम्बर 2020 को अवैध रूप से रखी शराब ले जा रहे स्कारपीयो वाहन जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर MP09GD0009 पीछे गेट पर लिखा है इसको घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास कर इस वाहन में रखी कुल 40 पेटी , 352.8 लीटर देशी प्लेन मदिरा कीमती करीबन 1,37,200 रूपये एवं स्कार्पियो गाडी MP09GD0009 कीमती करीबन 5,00,000 रूपये के जप्त करने में सफलता हासिल की है। दिनाकं 06 सितम्बर 2020 को रात्रि करीबन 04 बजे थाना प्रभारी थाना जावर द्वारा उपनिरिक्षक श्री उपेन्द्र पाराशर को सूचना दिया कि मुखबीर से सूचना मिली है कि भोपाल से इंदौर तरफ एक सफेद रंग की स्कार्पियो अवैध रूप से शराब लेकर जा रही है जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर MP09GD0009 पीछे गेट पर लिखा है।
हम लोग खड़ी जोड़ से इसके पीछे लगे हुये हैं, मैने 100 डायल में लगे बल और दौलतपुर घाटी पर लगे उपनिरिक्षक श्री नवलसिह बघेल और थाने से उपनिरिक्षक सुश्री कृष्णा मण्डलोई को घेराबंदी के लिये अलर्ट कर दिया है। तुम भी अपना बल लेकर मेहतवाड़ा तरफ से गाड़ी को रोको फिर हमने कानवाई ड्यूटी में लगे मेहतवाड़ा वाहन के चालक आर 238 सीताराम और सैनिक 300 मांगीलाल को बुलाया और चौकी मेहतवाड़ा से सैनिक 330 जगदिश, मेहतवाड़ा गश्त में लगे आरक्षक 640 शिवम को हमराह लेकर घेराबंदी की तो एक सफेद रंग की स्कार्पियो मेहतवाड़ा से तेज गति से निकली जिसका पीछा थाना प्रभारी जावर, उपनिरिक्षक उपेन्द्र, उपनिरिक्षक कृष्णा मण्डलोई ने किया।
पुलिस के द्वारा घेराबंदी करने पर उक्त स्कार्पियो का चालक अपनी गाडी को बिलपान रोड के मोड मे कच्ची जगह से ले जा रहा था कि उक्त स्कार्पियो गाडी कीचड मे फसने से पुलिस को देखकर मोके पर स्कार्पियो वाहन को छोडकर व अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस कार्यवाही के दौरान स्कार्पियो वाहन नम्बर MP09GD0009 में रखी 352.8 लीटर देशी प्लेन मदिरा व स्कारपियो वाहन किमती करीबन 6,37,200 रूपये जप्त करने में सफलता हासिल की है तथा अज्ञात आरोपी के विरूद्द थाना जावर में अपराध क्र मांक 313/20 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है ।