पेंशन योजनार्न्‍तगत अपात्र व्‍यक्तियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाये उपसंचालक सामाजिक न्‍याय विभाग।

पेंशन योजनार्न्‍तगत अपात्र व्‍यक्तियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाये उपसंचालक सामाजिक न्‍याय विभाग।

हरदा 09 नवम्बर 2020/उपसंचालक, सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग हरदा ने मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्‍य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनार्न्‍तगत अपात्र व्‍यक्तियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाये। यदि हितग्राहियों को पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में जनपद स्‍तर पर लापरवाही बरती जाती है या अपात्र व्‍यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी एवं जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के अधिकारी पूणत: जिम्‍मेदार होंगे।

The benefits of pension schemes should not be given to the deserving chants.

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मध्‍यप्रदेश सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनार्न्‍तगत वृद्धजनों, विधवा, परित्‍यक्‍ता एवं दिव्‍यांगजनों को आर्थिक सहायता से लाभान्वित किये जाने के उद्देश्‍य से प्रतिमाह प्रतिहितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है।

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इस योजना का लाभ पात्र हितग्राही को ही प्राप्‍त हो, इस हेतु संबंधित निकाय के पदाधिकारी को परीक्षण कर पात्र व्‍यक्ति को ही पेंशन प्राप्‍त करने की शर्तो उनके बैंक खाते बचत खाता नम्‍बर, आईएफसी कोड, समग्र आईडी, मोबाईल नम्‍बर हितग्राही के निवास से बैंक की दूरी इत्‍यादि का विवरण पंजी में दर्ज करना चाहिए। हितग्राही से संबंधित समस्‍त जानकारी पूर्ण एवं सही होने पर पेंशन स्‍वीकृति की कार्यवाही करना चाहिए, जिससे पात्र व्‍यक्ति को ही पेंशन का लाभ प्राप्‍त होगा।

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अपात्र व्‍यक्तियों को गलत तरीके से पेंशन का लाभ प्राप्‍त होने पर संबंधित निकाय का यह दायित्‍व है कि वह अपने स्‍तर से जॉंच कर संबंधित व्‍यक्ति को प्राप्‍त होने वाली पेंशन को तत्‍काल बंद कर भुगतान की गई राशि की वसूली चालान के माध्‍यम से शासन के खाते में नियमानुसार जमा कर की गई कार्यवाही से तत्‍काल अवगत करावे। ग्राम पंचायत पंचायत हैदर, जनपद पंचायत ईसागढ़, जिला अशोक नगर में श्री कृष्‍ण गोपाल यादव रोजगार सहायक द्वारा अपात्र व्‍यक्ति को पेंशन स्‍वीकृत किये जाने पर उनकी सेवाएं तत्‍काल रूप से समाप्‍त कर भा.द.स‍ंहिता 1860 के तहत धारा 420 का पंजीबद्ध किया गया है।

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उन्होंने निर्देशित किया है कि शासन द्वारा संचालित पेंशन योजना का लाभ अवांछनीय अथवा गलत तरिके से अपात्र व्‍यक्ति को प्रदाय किया जाता है, तो स्‍वीकृतिकर्ता अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार जांच कराई जावेगी। दोषी पाये जाने पर अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध पुलिस में FIR दर्ज कराने की कार्यवाही प्रस्‍तावित की जावेगी। विभाग द्वारा संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत पेंशन योजना का क्रियान्‍वयन सही तरीके से हो इसका विशेष ध्‍यान रखा जावे।

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