कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए-मंत्री श्री पटेल

कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए-मंत्री श्री पटेल

संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक रहेंगे बंद।

सड़कों पर बिना मास्क के घूमते हुए देखे जाने पर दंड के रूप में व्यक्ति को 2 घंटे के लिए रोका जाएगा अन्यथा जुर्माने की वसूली की जाएगी।

जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक हुई आयोजित।

हरदा से सैयद अरबाज अली चिश्ती की रिपोर्ट।

हरदा 21 नवम्बर 2020/कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा सभी नागरिकों से आह्वान किया गया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए। इस हेतु आम जनता से सहयोग लिया जाए। मास्क के अधिकतम उपयोग हेतु जनता को जागरूक किया जाए। मंत्री श्री कमल पटेल आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।

The government guidelines for prevention of corona virus should be adhered

बैठक में DM श्री संजय गुप्ता, SP श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अमरसिंह मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन, ADM श्री जे.पी. सैयाम, CEO जिला पंचायत श्री रामकुमार शर्मा, ASP श्री गजेन्द्रसिंह वर्धमान सहित व्यापारी संघ अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

The government guidelines for prevention of corona virus should be adhered

बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक बंद रहें। जिला प्रशासन की 10 विभिन्न टीमें सतत व सघन रूप से शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेंगी और मास्क न लगाने वाले लोगों पर कार्यवाही करेंगी।

The government guidelines for prevention of corona virus should be adhered

सभी सरकारी बिल्डिंग मैं टेंपरेचर गन का उपयोग अनिवार्य होगा। दुकानदार किसी भी ग्राहक को बिना मास्क के कोई भी सामान न दें और यदि कोई दुकानदार बिना मास्क के सामान बेचता पाया जाएगा, तो उस पर जुर्माना अधीरोपित कर कार्यवाही की जाएगी। सड़कों पर बिना मास्क के घूमते हुए देखे जाने पर शहर के प्रमुख नाकों पर दंड के रूप में व्यक्ति को 2 घंटे के लिए रोका जाएगा अन्यथा उससे जुर्माने की वसूली की जाएगी। शहर में जुर्माने की वसूली सख़्ती से की जाएगी इसके लिए “मास्क वीक” कोरोना नियंत्रण सप्ताह चलाया जाएगा।

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