प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य बलरामपुर कलेक्टर ने किया कार्य विभाजन।
बलरामपुर से दीपक जायसवाल की खबर।
बलरामपुर। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पदस्थ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने आगामी आदेश पर्यन्त के लिये कार्य विभाजन एवं कार्याबंटन आदेश जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण, जीवनदीप समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुर्वेद, हाथकरघा, रेडक्रास, खादी ग्रामोद्योग, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला साक्षरता, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशु चिकित्सा, दुग्ध डेयरी, रेशम, क्रेडा, महिला एवं बाल विकास, जन समस्या निवारण शिविर, मुख्यमंत्री कौशल विकास, श्रम, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान, स्टेडियम, स्पोर्ट्स विभाग के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अवकाश अथवा मुख्यालय में न होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति कलेक्टर के प्रभार पर रहेंगे एवं कलेक्टर के द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे।
इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री एसएस पैंकरा को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा वित्त, स्थापना, वित्त लेखा, जिला सत्कार अधिकारी, भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोपन, भूमि तबादला प्रकरण, वृक्ष कटाई की अनुमति, नगरीय निकाय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, अवैध खनिज उत्पादन, परिवहन के प्रकरणों का पंजीकरण, जिला खनिज न्यास निधि, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 व आर्थिक सहायता के समस्त प्रकरणों में कलेक्टर के मूल अधिकारों का प्रयोग, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, राजस्व, सामान्य कार्यकालिक, भू-अभिलेख एवं अन्य कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारियों, जिला कार्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारियों तथा भृत्य के यात्रा भत्ता, औषधि देयक तथा सामान्य भविष्य निधि के सामान्य परिस्थिति में अग्रिम, आंशिक आहरण तथा अवकाश स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य, विभागीय भविष्य निधि से आंशिक अग्रिम आहरण, त्यौहार अग्रिम की स्वीकृति, सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि का भुगतान, शासन के नियमों, निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पीओएल एवं वाहन मरम्मत के देयकों की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत 20 हजार रूपये तक संबंधित शाखाओं के आवर्ती व्यय की स्वीकृति, शहरी एवं ग्रामीण आबादी पट्टों का वितरण, राजीव गांधी आश्रय योजनान्तर्गत पट्टा, शोध क्षमता एवं ऋण भारमुक्त प्रमाण, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, राजस्व अनुभाग एवं तहसीलों का निरीक्षण, अपीलीय जनसूचना, वित्त स्थापना, वित्त लेखा, भू-अर्जन, अनिवार्य भूमि अर्जन, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016, शासकीय आवास गृह आबंटन, जिला विभागीय जांच अधिकारी, रीडर टू कलेक्टर, विधि, अभियोजन शाखा, धारा 20 के आवेदन, राष्ट्रीय लोक अदालत, सर्व लाइसेंस, चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट शाखा, पशु अनुज्ञा, भाड़ा नियंत्रण, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला पंजीयक, खाद्य विभाग, खनिज विभाग, आबकारी विभाग, चिप्स शाखा, विशेष विवाह अधिकारी, संजीवनी कोष प्रकरणों में भाग-2 पर तथा जाति प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र में कलेक्टर की ओर से हस्ताक्षर, अभिप्रमाणित कार्य, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नस्तियां, पर्यवेक्षी प्राधिकारी क्लीनिकल स्थापना पंजीयन एवं लाईसेंस प्राधिकारी, जिला कोषालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंत्यावसायी, सहकारिता तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग तथा समय समय पर कलेक्टर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे। डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक कुमार निकुंज को उप जिला निर्वाचन, जिला जनगणना अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, आबादी सर्वे शाखा, नजूल-परिवर्तित भूमि शाखा, नाजरात शाखा, सत्कार अधिकारी, प्रपत्र, जनगणना, राहत, टीएल शाखा, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, जिले के सभी विभागों से निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करना, संयुक्त जिला कार्यालय के समस्त शाखा, विभाग के कर्मचारियों की समय में उपस्थिति पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री सचिवालय, जन चौपाल, कलेक्टर जन चौपाल, ऑनलाईन पीजीएन, ऑनलाईन जन शिकायत, संजीवनी कोष, ई-डिस्ट्रीक, लोक सेवा गारंटी, सीटीजन चार्टर, वरिष्ठ लिपिक, आवक-जावक, न्यायिक लिपिक, नक्सली पुनर्वास, सैनिक कल्याण बोर्ड, अल्पसंख्यक समिति, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, 15-20 सूत्रीय कार्यक्रम, राजस्व मोहर्रिर शाखा, मुख्यमंत्री सहायता कोष, अनुदान राशि एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे। कलेक्टर के निर्देशानुसार गंभीर शिकायतों की जांच, जिला कार्यालय जनसूचना अधिकारी, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 और संशोधन नियम 2012, बंधुआ मजदूर, रेडक्रास, पुरातत्व एवं संग्रहालय, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, श्रम विभाग, धार्मिक न्यास एवं पर्यटन शाखा, प्रभारी अधिकारी राजस्व कोष्ठ, अभिलेख कोष्ठ, नवीन जिला से संबंधित अभिलेख, प्रतिलिपि शाखा, जेल, होमगार्ड, नापतौल विभाग, बंधक श्रमिक शाखा, तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003, छत्तीसगढ़ निक्षेपक संरक्षण अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम 1934, वक्फ बोर्ड, अल्प बचत शाखा, अधिक अन्न उपजाऊ शाखा, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, बाल रोजगार एवं तकनीकी शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य शासन, प्रशासन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, कार्यक्रम, यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, जिला परिवहन, निःशक्त जनकल्याण पुनर्वास बालश्रम, उद्योग, पर्यावरण, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, गृह निर्माण मण्डल, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य। डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवेश पैंकरा को जिला परियोजना, लाइवलीहुड कॉलेज, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, लघु मूलक कार्य, नोडल अधिकारी जिला कौशल विकास प्राधिकरण नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य का निवर्हन करेंगे।
कलेक्टर द्वारा डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजपुर, डिप्टी कलेक्टर श्री आरएस लाल को अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुसमी, डिप्टी कलेक्टर श्री अभिषेक कुमार गुप्ता को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी रामानुजगंज, डिप्टी कलेक्टर श्री विशाल महाराणा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी वाड्रफनगर तथा डिप्टी कलेक्टर श्री अजय किशोर लकड़ा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलरामपुर के लिए नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने समस्त प्रभारी अधिकारियों को अपने अपने प्रभार के शाखाओं का निरीक्षण एवं समय-समय पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये।
बलरामपुर से दीपक जायसवाल की खबर।