14 अप्रैल तक शहडोल जिले में टोटल लाक डाउन प्रभावी।

शहडोल 14 अप्रैल तक शहडोल जिले में टोटल लाक डाउन प्रभावी।


शहडोल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहडोल जिला क्षेत्रांतर्गत महामारीके संक्रमण में वृद्धि को नियंत्रित करने एवं निदानात्मक उपायों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2)(1) एवं धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी 14 अपै्रल तक शहडोल जिले में टोटल लाॅकडाउन पूर्णतः बंद करने के आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश के तहत जिलान्तर्गत अत्यावश्यक वस्तुएं जैसे राशन, किराना, सब्जी, फल, दूध आदि के प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेगें परन्तु अत्यावश्यक वस्तुए के थौक दुकानों का फाटक, शटर बंद कर माल अन्य स्थान पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुदरा दुकानों तक भेजा जा सकेगा।

इसी प्रकार घर-घर सुविधा के माध्यम से दूध विक्रयता प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक होम डिलेवरी के माध्यम से दूध का वितरण कर सकेगें। इसी प्रकार अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे राशन, किराना, सब्जी फल के खुदरा विक्रेता होम डिलेवरी अथवा घर घर सुविधा के माध्यम से प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक संचालित कर सकेगें।

होम डिलेवरी हेतु समस्त व्यावसायियों को जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा तथा मुख्यालय से बाहर उप खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी करने की अनुमति दी जा सकेगी।

जिसमें समय, वाहन क्रमांक, सुविधा प्रदाता की फोटो, चस्पा करना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार जिले की समस्त शासकीय उचित दुकान उपभोक्ता भण्डार प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक खुले रहेगें साथ ही घर- घर जाकर गैस एजेन्सियां पूर्व की भांति गैस सिलेण्डर वितरण का कार्य कर सकेगी परन्तु किसी भी परिस्थित में गैस गोदाम अथवा गैस एजेन्सी गैस सिलेण्डर के वितरण की अनुमति नहीं होगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, अपने-अपने क्षेत्र में पूर्णः उत्तरदायी होगे।

इस प्रतिबंध से लाॅकडाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने हेतु शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी दवा एवं औषधि दुकानें, ओपीएम अमलाई, रिलायन्स, अल्ट्राटेक कोलमांइन्स, एचसीएल प्रबंधन कार्य हेतु एवं बीमा कार्यालय , बैंक, शासन अनुरूप निर्धारित समय हेतु तथा पेट्रोल पंप , रिटेल आउटलेट इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सभी को स्वच्छता एवं सोशियल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट राहुल नामदेव।

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