गृह विभाग भोपाल की अनलॉक को लेकर नई गाइड लाइन।
मध्यप्रदेश में आज से कुछ शर्तों के साथ अनलॉक शुरू।
भोपाल से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।
सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ।
• समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक।
• उद्योगों में कच्चा माल, तैयार माल का आवागमन।
• अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल।
• केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, पशु आहार की दुकानें ।
• पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस।
• मण्डी, खाद बीज, कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियाँ।
• रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलेवरी के लिए।
• लॉजिंग, होटल केवल आगन्तुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ।
• बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम।
• प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स।
• बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनांस कम्पनियाँ, सहकारी साख समिति, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज आदि का संचालन एवं आवागमन।
• इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक आई. टी सर्विस प्रोवाईडर आवागमन।
• एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन।
• अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक,कर्मचारी।
• सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से।
• सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही ।
• निजी सुरक्षा सेवाऐं।
• घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि का आवागमन ।
• ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी।
• रेड जोन के बाहर के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य।
• फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाऐं।
• मोहल्लों, कॉलोनियों में एकल दुकानें।
• कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज।
• समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कन्स्ट्रक्शन गतिविधियाँ।
• परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण का आवागमन।
• ऑटो, ई रिक्शा में 02 सवारी, टेक्सी, निजी 04 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 03 सवारी कोविड प्रोटोकॉल के साथ।
• जिला स्तर पर परंपरागत लेबर मार्किट कोविड प्रोटोकॉल के साथ।
• व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और राज्य के बाहर आवागमन।
भोपाल से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।