जानकी नगर क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित।

धार

जानकी नगर क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित।

धार। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीकांत बनोठ ने जानकी नगर धार में एक व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने से क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। उन्होंने इपीसेंटर से तीन किमी की परिधी में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।

इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा। इससे लगे पांच किमी की परिधी के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा।

कन्टेंमेंट एरिया से तीन किलोमीटर की परिधी को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा। जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से व्यक्तियों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने कन्टेनमंट एरिया हेतु सीएमएचओ को निर्देश दिए है कि विशेष आरआरटी जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाजिस्ट, पेथाॅलाजिस्ट, माईक्रोबायोलाजिस्, डाक्यूमेंटेशन स्टाॅफ रखा जाना होगा, मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल अफ़सर, एक पेरामेडिकल स्टाॅफ, लेब टेक्निशियन, डाक्यूमेंटेशन स्टाॅफ का गठन किया जाए।

इस क्षेत्र के एक्जिट पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एलएचवी, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर, एम.पीडव्ल्यु टीबी एच व्ही टीम वाईज एपीसेन्टर से प्रतिटीम न्यूनतम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट नोडल अधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की माॅनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खासी, गले में दर्द, एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त कोविड-19 संक्रमण के पाॅजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराना जाना अति आवश्यक है। जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। जिनको ‘‘होम कोरेन्टाईन‘‘ किया गया है उनका प्रतिदिन फाॅलोअप लेना होगा विजिट या दूरभाष के माध्यम से जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पाॅजिटिव आता है तो, संबंधित के काॅन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फाॅलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।

संक्रमण आगे फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की काॅन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही, उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिग किया जाना सुनिश्चित करें।

सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल अफ़सर आरआरटी द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकोल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान।

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