तेंदूखेड़ा
कलेक्टर दीपक सक्सेना के आदेश पर बैंक बंद।
सामाजिक सुरक्षा पेशन और जनधन खाते के हितग्राहियों के घरों पर जाकर राशि वितरण करने के आदेश
13 अप्रेल को धारा 144 CRPC 1973 लगाई।
यह देखने में आ रहा है कि बैंकों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जनधन खाते के हितग्राहियों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं।
बैंक प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।
बैंकों के आगे क़तार में खड़े अधिकांश लोग वृद्ध हैं। इस आयु वर्ग के लोगों का कोरोना वाईरस के संक्रमण से प्रभावित होना उनके जीवन के लिये घातक हो सकता है।
अत: मुझे विश्वास हो गया है कि लोकहित में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को बैंकों से राशि के वितरण को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।
कलेक्टर दीपक सक्सेना कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी नरसिंहपुर दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ये आदेश किया कि-
लाकडाऊन अवधि में बैंक शाखा से सामाजिक सुरक्षा पेशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को राशि का वितरण प्रतिबंधित किया जाता है।
बैंक प्रबंधन को आदेशित किया जाता है कि वह लाकडाऊन अवधि में सामाजिक सुरक्षा पेशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को राशि का वितरण घर घर जाकर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
ब्यूरो रिपोर्ट धर्मेन्द्र साहू।