भिवंडी में 13 लाख की शराब, गुटखा जप्त। पांच तस्कर गिरफ्तार, प्रतिबंध के बावजूद कर रहे थे तस्करी।

ठाणे भिवंडी

भिवंडी में 13 लाख की शराब, गुटखा जप्त।

पांच तस्कर गिरफ्तार, प्रतिबंध के बावजूद कर रहे थे तस्करी।

अन्न औषध विभाग ने पुलिस की मदद से की अलग अलग कार्यवाई।

भिवंडी में 13 लाख का अवैध शराब और गुटखा जप्त हुआ है। जिसमें से अन्न व औषध विभाग ने औचितपाड़ा इलाके में छापामार कर आठ लाख का प्रतिबंधित गुटखा जप्त किया है।

जबकि नारपोली पुलिस ने कशेली टोल नाके पर तलाशी के दौरान एक कार सहित पांच लाख रुपये का विदेश शराब बरामद किया है।

दोनों ही मामलों में पुलिस ने पांच लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। जो प्रतिबंध के बावजूद ये सामानों की तस्करी कर उसे जनता को चार गुना ज्यादा भाव में बेचते थे।

पुलिस के अनुसार भिवंडी के कशेली गांव के शिवाजी मैदान रोड़ के सामने तीन लोग एमएच 04 एच एक्स-3973 नम्बर की इंडिका कार से तीन लोग जा रहे थे।

शुक्रवार को दोपहर में दो बजे लॉक डाउन होने के कारण इस इलाके में गश्त कर रहे नारपोली पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मीयों ने कार को रोककर घर से बाहर निकलने का जब उक्त तीनों से कारण पूछा तो वे घबरा गए।

जिसके बाद जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से छह हजार रुपये कीमत के MC-Dowelis नामक विदेशी शराब की 40 बोतलें बरामद हुई।

जिसके बाद नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस आफिसर मालोजी शिंदे के आदेश पर पुुुलिस ने विदेशी शराब, पांच लाख की मारुति इंडिका कार, 5 रुपये कीमत के प्लास्टिक गोनी सहित कुल पांच लाख छह हजार पांच रुपए का मॉल जब्त कर उमेश कांबले (42), मन्निदर पाल सिंह (37), निलेश शांताराम मोरे(31) पर अवैध तरीके से तस्करी द्वारा शराब ले जाने के कारण खिलाफ आईपीसी की धारा 188, सह मुंबई दारुबंदी अधिनियम 1951 के कालम 658 के तहत केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।

इसी तरह अन्न व औषध विभाग की टीम ने स्थानीय अवचित पाडा के नमराह रेसिडेंसी में नाझ इंटरप्राझेस में छापामार विभिन्न कम्पनियों का 8,28,550 रुपये कीमत का अवैध तरीके से रखा गुटखा, पान मसाला, सुगंधित च्युविंग तंबाकू जब्त कर लिया।

अन्न सुरक्षा अधिकारी उदय दत्त सिद्धेश्वर के शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने मोहम्मद इस्तियाक, हनीफ शेख (39) म्हाडा कालोनी, इस्तियाक अहमद, मुश्ताक अहमद अंसारी रसूलाबाद खाड़ीपार
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम 2006 के कलम 26, 26(2)(4), 27(2)(ई),30(2)(ए),51आईपीसी की धारा 188, 272, 273, 328, 34 के तहत केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि इन दोनों मामलों में अवैध तरीके से प्रतिबंधित गुटखा चोरी छिपे लेकर इसे लॉकडाउन के बावजूद जनता को चार गुना भाव मे बेच रहे थे। सूत्रों की मानें तो धामनकर के पीछे मोदी डाइंग के पास अमीना कंपाउड, रोशन बाग, दरगाह दिवान शाह, भंडारी कंपाउड में गुटखा सप्लायर सक्रिय है।

जो प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे दुकानदारों को गुटखा की सप्लाई कर रहे है और दुकानदार चोरी छिपे चार गुना भाव में गुटखा को जनता में बेच कर सरकार की आंख में धूल झोंकने के साथ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं

जिसकी पूरी जानकारी होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट मुस्तकीम खान भिवंडी।

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