लॉकडाउन को नजरअंदाज करने वालों पर पुलिस की सख़्ती कड़ी कार्रवाई। धारा 188, 269, 270 के तहत हुआ मामला दर्ज।

लॉकडाउन को नजरअंदाज करने वालों पर पुलिस की सख़्ती कड़ी कार्रवाई।

धारा 188, 269, 270 के तहत हुआ मामला दर्ज।

पिपरिया में लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस निरन्तर लगी हुई है।

शुक्रवार दोपहर में सूचना पर पुलिस ओर देखा कि गली नंबर 10 टावर मोहल्ला पिपरिया रज्जाक खान के घर के सामने करीब 10-12 लोग मुंह में बिना मास्क लगाए रोड पर झुंड बनाकर सामूहिक रूप से घूम रहे हैं।

इस महामारी में लाकडाउन के दौरान धारा 144 के अंतर्गत घर से बाहर निकलने का समुचित कारण पूछा जिन्होने कोई उचित कारण नहीं बताया जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम सोनू उर्फ अमीर खान पिता रज्जाक खान उम्र 28 साल गली नंबर 10 लोहिया वार्ड पिपरिया, इमरान खान उर्फ राजा पिता रज्जाक खान उम्र 32 साल गली नंबर 10 लोहिया वार्ड पिपरिया, माशाल्ला उर्फ सांडू पिता अनवर अली ईरानी उम्र 32 साल गली नंबर 6 टावर मोहल्ला पिपरिया, असद अली पिता खान अली ईरानी उम्र 18 साल गली नंबर 6 टावर मोहल्ला पिपरिया, शेफू पिता खान अली ईरानी उम्र 25 साल गली नंबर 6 टावर मोहल्ला पिपरिया, खान अली पिता असद अली ईरानी उम्र 46 साल गली नंबर 6 टावर मोहल्ला पिपरिया, रज्जाक खान पिता शब्बीर खान उम्र 58 साल गली नंबर 10 टावर मोहल्ला पिपरिया, सारिका पति खान अली ईरानी उम्र 40 साल गली नबर 6 टावर मोहल्ला पिपरिया, जुबेर पिता असद अली ईरानी उम्र 28 साल ईरानी मोहल्ला पिपरिया, अब्बास पिता जावेद ईरानी उम्र 22 साल ईरानी मोहल्ला पिपरिया, नबाब पिता वाहिद ईरानी उम्र 22 साल ईरानी मोहल्ला पिपरिया, सहिमा बानो पति इमरान खान उम्र 25 साल गली नंबर 10 टावर मोहल्ला पिपरिया, अमजद पिता शब्बीर खान कबाड़ी गली नंबर 6 टावर मोहल्ला पिपरिया पिपरिया, हाफिज पिता कमाल ईरानी उम्र 36 साल गली नंबर 4 टावर मोहल्ला पिपरिया, खानम पति जावेद इरानी उम्र 35 साल ईरानी मोहल्ला पिपरिया का होना बताया गया।

कलेक्टर द्वारा जिले में धारा 144 के तहत देश में फेली महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए लाकडाउन किया गया है। ऐसे में उपरोक्त व्यक्तियों का बिना किसी उचित कारण के आम रोड पर बिना मास्क के स्वतंत्र रूप से घूमते पाया जाने से कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन पाया गया।

उपरोक्त व्यक्तियों के इस कार्य से कोरोना महामारी का संक्रमण फेलने की संभावना होने से उक्त व्यक्तियों का यह कृत्य धारा 188, 269, 270, 34 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51बी के तहत दंडनीय पाया जाने से एवं उक्त व्यक्तियों का कृत्य अपराध 7 वर्ष से कम सजा होने से आरोपियों को अपराध की जानकारी देकर मौक पर न्यायालय में उपस्थित होने बाबत धारा 41(1) जाब्ता फौजदारी का नोटिस देकर कार्यवाही की गई।

कार्यवाही करने के दौरान थाना प्रभारी सतीश कुमार अंधमान के निर्देश पर उप निरीक्षक रमेश नागले, एसएसआई एमएल तिवारी, आरक्षक शुभम दुबे, राजकुमार धाकड़, राधेश्याम, दिनेश, रविश बोहरे के साथ अन्य स्टेशन रोड थाना स्टाफ उपस्थित रहा।

ब्यूरो रिपोर्ट बृजेंद्र रघुवंशी पिपरिया।

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