चिचोली
चिचोली तीन वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या का आरोपी को भेजा जेल।
आदिवासी समाज़ संगठन जयस ने फांसी की सजा देने की मांग की।
बैतूल जिले के चिचोली पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम सेन्दूरझना वसुंधरा पिता बुद्धू कुमरे की तीन वर्षीय मासूम बच्ची को 15 मार्च को घर सामने से अपहरण विनोद उर्फ टिकू साबले निवासी दभेरी थाना बैतूल को जिले भर में पतारसी कर नाके बंदी के चलते झल्लार के ताप्ती किनारे से झोपडी से गिरफ्तार किया।
बैतूल एसपी धर्मेद्र भदोरिया, एएसपी श्रद्धा जोशी, एसडीओपी महेन्द्र मीणा के नेतृव में मासूम बच्ची की हत्या रेप कांड ख़ुलासा किया।
थाना प्रभारी आरडी शर्मा ने बताया कि मासूम का सेन्दूरझना से अपहरण कर नान्दा के जंगल में दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या कर ताप्ती किनारे जंगलो में भूखे प्यासे रहते हुये सोशल मीडिया, फैसबुक, वाट्सअप पर फोटो देखने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
आरोपी पर एसपी धर्मेद्र भदोरिया द्वारा दस हजार और होशंगाबाद संभाग के पुलिस अधीक्षक ने तीस हजार कुल चालीस हजार रुपये का ईनाम घोषित था।
ये आरोपी आदतन कुप्रवृति का मोटर साइकिल चोरी, बैंक डकैती सहित अन्य आपराधिक प्रवृति का था।
जिसको फांसी पर लटकाने की गुहार लगायी युवा आदिवासी समाज़ संगठन जयस के डोमा सिंह कुमरे और सुनिल करोचे ने।
मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। मासूम तीन वर्षीय बच्ची के शव के कंकाल भोपाल हमीदिया जाँच हेतू भेजे गए और आरोपी को न्यायलय में पेश किया गया। आरोपी को धारा 363, 364, 302, 376, 201, 3 , 2vi, 3,1,wi, 5/6, IPC पासको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट सुरेन्द्र बावने।