पंचायत निर्वाचन के कारण जिले के सिविल न्यायालयों में आज अवकाश रहेगा।
हरदा। हरदा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए मतदान दिवस 25 जून 2022 शनिवार को सिविल न्यायालयों के लिये सामान्य अवकाश घोषित किया है। उन्होने बताया कि 25 जून को नियत सभी मामले उसी प्रक्रम पर आगामी कार्य दिवस पर सुनवाई में लिये जायेंगे।
जिले में मतदान दिवस पर आज सामान्य अवकाश रहेगा।
हरदा जिले में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिये 25 जून शनिवार को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये 25 जून शनिवार को जिला हरदा के लिये सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
मजदूरों को पंचायत निर्वाचन में मतदान के लिये मिलेगा।
हरदा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये मतदान 25 जून को सम्पन्न होगा। मजदूर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके लिये श्रम आयुक्त द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देश अनुसार कारखाना संचालकों को मजदूरों को मतदान की सुविधा के लिये 25 जून को साप्ताहिक अवकाश घोषित करना होगा। ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन काम करते है, उनके श्रमिकों को मतदान के लिये दो घंटे का अवकाश देना होगा। वाणिज्यिक संस्थानों व दुकानों पर कार्य करने वाले मजदूरों की सुविधा के लिये संबंधित दुकानदार को 25 जून को साप्ताहिक अवकाश रखना होगा ताकि वहाँ कार्यरत मजदूर अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर सके।
सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।