शहडोल।
16 अप्रैल को जिले में धारा 144 के तहत कर्फ्यू लागू।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ.सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 अप्रैल 2020 को प्रातः 1.00 बजे से रात्रि 12.00 तक के लिए सम्पूर्ण शहडोल जिले में कर्फ्यू दिवस घोषित किया है।
कर्फ्यू दिवस के दौरान दो पहिया, चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेंगी।
कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। चूँकि यह आदेश सर्वसाधारण को सम्बोधित है तथा वर्तमान परिस्थियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई किया जाना संभव नहीं है।
कर्फ्यू के दौरान लाॅकडाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने हेतु कार्यरत शासकीय अधिकारी, कर्मचारी कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। घर घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रता सुबह 07.00 बजे से 9.00 बजे एवं सायं 07.00 बजे से 09.00 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इसी प्रकार जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई, रिलायंस, अल्ट्राटेक, कोलमाईंस एवं जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य हेतु इस कर्फ़6 प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड़-19 कोरोना वायरस संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है।
मध्यप्रदेश में भी यह संक्रमण जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल आदि शहरों तक पहुँच चुका है।
कोरोना वायरस के संक्रमण में पिछले कुछ दिनों में तेजी से वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इस संक्रमण को रोकने की दृष्टि से आमजन की सुरक्षा हेतु भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप 03 मई 2020 तक के लिए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा की 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट मोहित तिवारी।