नरसिंहपुर जिला परिवहन अधिकारी को नहीं RTI कानून ज्ञान।
बात परिवहन अधिकारी नरसिंहपुर की है जिनके कार्यालय में आवेदक नावेद खान निवासी किसानी वार्ड गणेश मंदिर रोड रहमत मंजिल नरसिंहपुर का रहने वाला है।
इस आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 29/02/2020 को आवेदन कर नरसिंहपुर जिला परिवहन अधिकारी से जानकारी चाही थी। जिसमें लोक सूचना अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी नरसिंहपुर के द्वारा दिनांक 07 मार्च को पत्र क्रमांक 582/जि.प.अ/2020 के माध्यम से 100 रुपये प्रति पेज जमा कर जानकारी लेने को कहा गया था।
आपको बता दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 1 तथा धारा 7 की उपधारा 5 में यह स्पस्ट उल्लेख है कि यदि जानकारी A4 साइज़ में है तो 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से पैसे जमा करने होता है ।
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में कोई व्यक्ति जानकारी मांगता है तो उस व्यक्ति पर प्रभाव इस एक्ट की संपूर्ण धाराओं का प्रभाव रहता है।
उस व्यक्ति को जानकारी देना और नहीं देना इसी अधिनियम के अंतर्गत कोई बात लागू होगी परंतु जिला लोक सूचना अधिकारी परिवहन विभाग अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा परिवहन विभाग नियम 2015 का उल्लेख करते हुए व्यक्ति से ₹100 प्रति पेज के हिसाब से जानकारी प्रदान करने हेतु कहा गया।
जबकि ये पूर्णतः नियम विरुद्ध तथा सेवा में कमी को दर्शाता है।
इतने उच्च पद पर वैठे अधिकारियों को न नियमों का ज्ञान है
अधिकारियों की योग्यता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है। परिवहन अधिकारी का काम चल रहा भगवान भरोसे।
प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को उचित ट्रेनिग दी जाए। जिससे लोगों को गुमराह ना किया जा सके। जानकारी समय पर प्रदान की जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट इमरान खान
जिला नरसिंगपुर