गृह मंत्रालय
कोविड-19 प्रकोप के चलते लगे यात्रा प्रतिबंधों के कारण इस समय भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को 3 मई 2020 तक दूतावास की सेवाएं
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 28 मार्च 2020 को कोविड-19 प्रकोप के चलते यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को निशुल्क दूतावास की सेवाएं (कांसुलर सर्विसेज) 30 अप्रैल 2020 तक प्रदान की थी। (https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1613895)
मामले पर विचार करने के बाद इस समय भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय/विदेशी पंजीकरण अधिकारियों के द्वारा निम्नलिखित दूतावास सेवाओं की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है।
दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 महामारी फैलने और भारतीय प्रशासन द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण, भारत में फंसे ऐसे विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा, ई-वीजा या रुकने के नियम और जिनका वीजा समाप्त हो गया है या 01 फरवरी 2020 (मध्यरात्रि) से लेकर 3 मई 2020 (मध्यरात्रि) के बीच समाप्त हो जाएगा, विदेशी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 3 मई 2020 की मध्यरात्रि तक ‘मुफ्त’ में बढ़ा दिया जाएगा। इस अवधि में अगर विदेशी नागरिक द्वारा बाहर जाने का अनुरोध किया जाता है तो भी उन्हें ज्यादा रुकने के जुर्माने के बगैर 3 मई 2020 से 14 दिन यानी 15 मई 2020 तक छूट दी जाएगी।
3 मई 2020 तक विदेशियों के लिए दूतावास सेवाओं की अनुमति का आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें
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एएम/एएस