जिले में लॉकडाऊन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में छूट के संबंध में आदेश जारी।
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अपने निर्धारित समय से खुल सकेंगी।
सोशल डिस्टेंसिंग पर रहेगा फोकस, बिना अतिआवश्यक कारण घर से निकलना रहेगा प्रतिबंधित।
हरदा 20 अप्रैल 2020 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जिले में लॉकडाऊन के दौरान विभिन्न गतिविधियों के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जारी आदेशानुसार अब फल-सब्ज़ी, किराना एवं अन्य स्वच्छता संबंधी सामग्रियों की दुकानें खुलने पर समय की पाबंदी नहीं रहेगी। विक्रेता अपने निर्धारित समय के अनुसार दुकानें खोल सकेंगे। होम डिलीवरी के माध्यम से भी सप्लाई की जा सकेगी। परन्तु दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में लॉकडाऊन खत्म नहीं हुआ है। बिना आवश्यक कारण के बाहर निकलना प्रतिबंधित है।
कलेक्टर बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या गमछे से फेस कवर करना अनिवार्य है। जिन सेवाओं की अनुमति प्रदान की गई है, उन सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय है। ऐसा करने वालों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नज़र रखकर कार्यवाही की जाएगी। विवाह और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किये जाएंगे। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
जारी आदेशानुसार अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी सहित सभी प्रकार की दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पताल, पैथोलॉजी लैब और दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की विनिर्माण इकाइयां भी खुली रहेंगी। चिकित्सा कर्मियों, लैब तकनीशियनों को आवागमन की अनुमति होगी।
कृषि संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ किसानों और श्रमिकों को खेती के कार्य करने की अनुमति दी गयी है। उपार्जन केंद्र, कृषि उपज मंडियां, कृषि मशीनरी की दुकानें और इनके स्पेयर पार्ट्स तथा रिपेयर की दुकानें, बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकानें, कृषि कार्य के लिए जेसीबी के प्रयोग की अनुमति होगी। पशुपालन एवं मत्स्यपालन गतिविधियों के संचालन की अनुमति भी प्रदान की गई है।
वित्तीय क्षेत्र में बैंक शाखाओं और एटीएम के अलावा सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार सेवाएं, आईआरडीए तथा बीमा कम्पनियों को भी कार्य करने की अनुमति दी गयी है। मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई और जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, परन्तु सभी कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। डाकघर तथा दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियां भी कार्य कर पाएंगी।
सभी सामानों के परिवहन की अनुमति होगी। राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत की दुकानें और ढाबें निर्धारित न्यूनतम दूरी के साथ खुल सकेंगे। मीडिया, डीटीएच एवं केबल सेवाएं, कूरियर सेवाएं तथा स्वरोजगारी व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, बढई को कार्य करने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग यूनिट्स कार्य कर सकती हैं परंतु उन्हें निर्धारित मानकों का पालन करना होगा एवं कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के संबंध में कार्ययोजना महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। अनुमति प्राप्त होने पर ही वे उद्योग संचालन प्रारंभ कर पाएंगे।
पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, जेल, नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगे। शासन के अन्य सभी विभाग सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। समस्त शासकीय सेवक अपना मोबाईल फ़ोन 24 घँटे चालू रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उनका कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।