आदेश जारी : नए सत्र में फ़ीस बढ़ोतरी पर रोक
स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर फ़ीस नहीं वसूल सकेंगे,
स्कूल फीस पर अभिभावक पर नहीं रहेगा दवाब |
भोपाल : दिल्ली सरकार के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने भी स्कूल शिक्षा फीस पर जोरजबरजस्ती न करने पर किये निर्देश जारी, अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों की फ़ीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए हे। स्कूल संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अलावा अन्य किताबों को खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे। उन्हें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन देना होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित स्कूल संचालको के खिलाफ मान्यता नियमोँ के तहत कार्यवाही की जायगी।
सरकार ने दिए निर्देश :
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सरकार के आदेश सीबीएसई, आईसीएससी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ अन्य सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होंगे।
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यदि कोई पालक एक मुश्त फ़ीस देने में सक्षम नहीं हे तो वह चार क़िस्त में राशि जमा कर सकेगा।
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स्कूल संचालक लॉक डाउन में अभिभावकों पर फ़ीस जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। 30 जून तक फ़ीस जमा करने की छूट दी जायगी।
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अभिभावक आर्थिक कठनाईयो को देखते हए यदि फ़ीस स्थगित करने का अनुरोध करते है तो स्कूल प्रबंधन को इस पर सकारात्मक रूप से विचार करना होगा।
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