रायसेन जिला चिकित्सालय में पदस्थ ड्रेसर मालवीय निलंबित।
रायसेन। शासकीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने तथा अनाधिकृत रूप से कोरोना संक्रमित मरीज के घर जाकर ईलाज करने पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ ड्रेसर नरेश मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में नरेश मालवीय का मुख्यालय सीएमएचओ कार्यालय रायसेन नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
नरेश मालवीय द्वारा निजी तौर पर अवैधानिक तरीके से 20 अप्रैल को महामाया चौक निवासी अमित अग्रवाल का स्वयं के घर पर अनाधिकृत रूप से उपचार किया गया।
अमित अग्रवाल को खांसी, तेज बुखार और श्वांस लेने में तकलीफ हो रही थी जो कि कोरोना बीमारी के लक्षण हैं।
कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रख खांसी, तेज बुखार और श्वांस लेने में तकलीफ होने संबंधी मरीजों को तत्काल ही चिकित्सालय में अधिकृत चिकित्सक के माध्यम से जांच आदि कर उपचार किया जाना आवश्यक है था।
नरेश मालवीय को यह जानकारी चिकित्सा कर्मचारी होने के नाते पूर्व से होने के पश्चात भी उनके द्वारा अमित अग्रवाल को चिकित्सालय में चिकित्सक को दिखाने की सलाह न देते हुए स्वयं के द्वारा अपने घर पर ईलाज किया गया। साथ ही उन्होंने मरीज के संबंध में जिला चिकित्सालय में भी कोई सूचना नहीं दी।
नरेश मालवीय की लापरवाही के कारण अमित अग्रवाल को समय पर अधिकृत चिकित्सक का सही ईलाज उपलब्ध नहीं होने के कारण 24 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई।
इसके अतिरिक्त अमित अग्रवाल के छोटे भाई सुमित अग्रवाल की भी 26 अप्रैल को भोपाल में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई तथा उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजीटिव पाई गई।
नरेश मालवीय द्वारा किया गया कृत्य गंभीर आपराधिक श्रेणी का होकर मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरूद्ध होकर दण्डनीय है।
ब्यूरो रिपोर्ट मिथलेश मेहरा