20 मार्च के बाद जिले में आये बाहरी व्यक्तियों को नहीं होगी बाहर निकलने की अनुमति।

20 मार्च के बाद जिले में आये बाहरी व्यक्तियों को नहीं होगी बाहर निकलने की अनुमति।

गाडरवाड़ा से इमरान खान की ख़बर

राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को दिये बैठक में स्पष्ट निर्देश।कलेक्टर दीपक सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ.गुरकरन सिंह ने रविवार को कलेक्ट्रेट में टोटल लॉकडाउन में नागरिकों को शिथिलता देने के लिए बैठक आयोजित की।

बैठक में अधिकारीद्वय द्वारा बताया गया कि आगामी 17 मई तक जिले में टोटल लॉक डाउन प्रभावी रहेगा। इसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा।

इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को बाहर में निकलने की अनुमति नहीं होगी। शेष अवधि बिना वाजिब वजह के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा।

उन्होंने बताया कि 20 मार्च से जिले में अन्य जिलों से लगभग 15 हजार से 18 हजार व्यक्ति आये हैं। लॉकडाउन के प्रतिबंधों में दी शिथिलता इनके लिए लागू नहीं होगी। किसी भी स्थिति में यह व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। सभी राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी यह ऐसे व्यक्तियों की लिस्टिंग करेंगे।

इसके अलावा अपने-अपने क्षेत्र में इस बात का व्यापक रूप से प्रचार करेंगे कि इन व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं निकलने दें।

संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए यह एहतियात बरती जा रही है। इस दौरान उनकी स्वास्थ्य की जांच भी होगी।

लॉकडाउन की अवधि में जो लोग घर से बाहर आवश्यक कार्यों के सम्पादन के लिए आयेंगे। उन्हें अनिवार्य रूप से फेस मास्क का उपयोग करना होगा। क्षेत्रों में पेट्रोलिंग लगातार हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। रेड जोन से बिना अनुमति के आने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाये।

नागरिकों को साग-सब्जी एवं फल की उपलब्धता हो इसके लिए प्रत्येक सप्ताह रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक साग-सब्जी एवं फल की दुकानें खुलेंगी। इसकी भी व्यापक व्यवस्थायें अपने-अपने क्षेत्रों में कर लें, जिससे कि अनावश्यक भीड़ न लगे।

बैठक में अपर कलेक्टर एमके ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी, जिला पंचायत सीईओ केके भार्गव, सभी एसडीएम, एसडीओपी समस्त सीएमओ सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।

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