भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़कर 5 मई से खुलेंगी शराब एवं भाँग दुकानें। उज्जैन से संजय शर्मा की ख़बर।

भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़कर 5 मई से खुलेंगी शराब एवं भाँग दुकानें।

उज्जैन से संजय शर्मा की ख़बर।

भोपाल। अब 5 मई से मदिरा एवं भाँग की दुकान खुलेंगीं। मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यकर विभाग ने तत्सम्बन्धी आदेश जारी कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि राज्य शासन ने 3 मई तक मदिरा भांग दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध लगाया था जिसे बढ़ाकर 4 मई कर दिया था।

जारी आदेश के अनुसार रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और जबलपुर जिले में मदिरा तथा भांग की दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेगी।

जबकि रेड ज़ोन में आने बाले अन्य जिले जबलपुर धार बड़वानी, पूर्वी निमाड़ खंडवा, देवास एवं ग्वालियर जिलों में मुख्यालय जिले की शहरी क्षेत्रो की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्र की मदिरा दुकानें संचालित की जाएगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि ऑरेंज ज़ोन में आने वाले जिले रायसेन, खरगौन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसोर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल,श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना एवं रीवा के कंटेन्मेंट एरिया छोड़कर शेष मदिरा एवं भांग दुकान संचालित की जाए।

ग्रीन ज़ोन में आने वाले जिलों में सभी दुकानें संचालित की जाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नियमों का पालन भी सख्ती से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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