पन्ना शाहनगर। अपरहण कर नाबालिग बालिका से किया दुष्कर्म। आरोपी 108 एंबुलेंस जननी वाहन चालक था।

पन्ना शाहनगर। अपरहण कर नाबालिग बालिका से किया दुष्कर्म। आरोपी 108 एंबुलेंस जननी वाहन चालक था।

पन्ना से दीपेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।

प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म, लूट, हत्या जैसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं इसी क्रम में शाहनगर थाना अंतर्गत एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

The misdeeds of a minor girl in kidnapping. The accused was a 108 ambulance janni vehicle driver.
The misdeeds of a minor girl in kidnapping. The accused was a 108 ambulance janni vehicle driver.

जहां छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार की घटना घटित की गई है। यह प्रकरण 9 दिसंबर 2019 का है। नाबालिग बालिका घर से बाजार के लिए गई हुई थी तभी आरोपी हर्षित खरे पिता हरिशरण खरे उम्र 22 वर्ष निवासी ककरहटी हाल निवास शाहनगर ने नाबालिग छात्रा का 108 एंबुलेंस जननी वाहन में दिनदहाड़े अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत शाहनगर पुलिस थाना में 9 दिसंबर 2019 को दर्ज कराई थी। शाहनगर पुलिस अधिकारी प्रज्ञा परौहा पीएसआई ने बताया कि पीड़िता नाबालिग बालिका को दिनांक 18 जून 2020 को शाहनगर पुलिस ने दस्तयाब की कार्यवाही की है। जिस पर पीड़िता ने बयान में बताया कि आरोपी हर्षित खरे पिता हरिशरण खरे उम्र 22 वर्ष ने उसका अपरहण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है।

पीड़िता की शिकायत पर शाहनगर पुलिस थाना में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 287/2019 धारा 363, 376 आईपीसी 3/4 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आज दिनांक 20 जून 2020 को आरोपी हर्षित खरे को गिरफ्तार कर पवई न्यायालय में पेश किया गया है।

हम आपको बता दें कि आरोपी हर्षित खरे आदतन अपराधी किस्म का युवक है। 29 दिसम्बर 2019 को आरोपी हर्षित खरे 108 एंबुलेंस जननी वाहन चालक ने 108 एम्बुलेंस में चाकू की नोक पर युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। जिसका प्रकरण शाहनगर पुलिस थाने में 30 दिसम्बर 2019 को धारा 354, 243 506 ताजिराते हिंद के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

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