आष्टा में नकली नोट का आरोपी गिरफ्तार।
आष्टा से शेख फैज़ान की रिपोर्ट।
आष्टा। बुधवार को फरियादी धर्मेन्द्र पिता चम्पालाल वर्मा निवासी हर्राजखेङी थाना आष्टा जिला सीहोर द्वारा थाना आष्टा में उपस्थित आकर बताया गया कि उसने चार साल पहले गाँव लसूङिया पार के सुरेन्द्र सैंधव को अंकसूची पर लोन करवाने के लिए 8000 रुपये नगदी एवं 10वीं और 12वीं की अंकसूचियाँ दी थी।
सुरेन्द्र ने 10 दिन में लोन दिलवाने की बात कही थी। जो लोन नहीं मिलने के बाद से वह सुरेन्द्र से अपने 8000 रुपये माँग रहा था परन्तु सुरेन्द्र रुपये देने में आना-कानी कर रहा था।
बार-बार माँग करने पर दिनांक 30 जून 2020 को आरोपी सुरेन्द्र सैंधव ने फरियादी धर्मेन्द्र वर्मा को कहा कि वह आज शाम को पैसे दे देगा। दिनाँक 30 जून 2020 को शाम करीब 4.30 बजे सुरेन्द्र सैंधव ने उसके साथी राहुल पिता हिन्दूसिंह राजपूत निवासी लंगापुरा के माध्यम से 50-50 रुपये के कुल 100 नोट की एक गड्डी 5000 रुपये फरियादी को दिये थे।
इन रुपयों को लेकर जब वह मार्केट में सामान लेने गया तो दुकानदार ने नकली होना बताया। तब उसे यह पता चला कि आरोपी सुरेन्द्र एवं राहुल द्वारा उसे 5000 रुपये के नकली नोट थमा दिये गये हैं। इस घटना की जानकारी फरियादी द्वारा थाने पर दिये जाने पर दिनांक 01 जुलाई 2020 को अपराध क्रमांक 435/20 धारा 489 ए, बी भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की जानकारी वरिष्ट अधिकारियों को दी गई।
जो घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक सीहोर एसएस चौहान एवं एएसपी सीहोर समीर यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुये एसडीओपी आष्टा मोहन सारवान एवं थाना प्रभारी आष्टा सिध्दार्थ प्रियदर्शन को तत्काल मामले का पर्दाफाश करने हेतु निर्देशित किया।
थाना आष्टा पुलिस निरिक्षक सिध्दार्थ प्रियदर्शन , उपनिरीक्षक रामबाबू राठौर, पीएसआई निकिता सिह, सहायक उप निरीक्षक शिवलालवर्मा, प्रधान आरक्षक 453 आत्माराम, प्रधान आरक्षक 362 हुल्लास, प्रधान आरक्षक 586 चन्द्रशेखर, आरक्षक 732 दिनेश, आरक्षक 368 धीरज, आरक्षक 823 चेतन के द्वारा वरिष्ठ अधिकारीयों को मार्गदर्शन अनुसार सर्वप्रथम आरोपी राहुल पिता हिन्दुसिंह राजपूत के घर लंगापुरा आष्टा दबिश दी जाकर दिनांक 02 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने इन नकली 5000 रूपये आरोपी सुरेन्द्र सैंधव लसुडिया पार के द्वारा फरियादी के पास भिजवाये जाना बताया।
स्वयं के पास भी 50-50 रुपये के 4 नकली नोट रखे होना बताये। जो आरोपी राहुल से जप्त किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाद मामले के मुख्य आरोपी सुरेन्द्र सैंधव को लसूङिया पार से गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने इन नकली नोट कजलास के पंकज बामनिया के माध्यम से देवास के हितेन्द्र उर्फ बबलू गुर्जर से लेना तथा राहुल और राजेन्द्र सैंधव के माध्यम से मार्केट में सप्लाय करना एवं 50-50 रुपये के 100 नोट कुल 5000 रुपये नकली नोट राहुल के माध्यम से फरियादी को देना बताया। स्वयं के घर से 50-50 रुपये के 140 नोट कुल 7000 रुपये नकली नोट बरामद कराए।
बाद आरोपी सुरेन्द्र के साथी राजेन्द्र पिता चैनसिंह निवासी लसूङिया पार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50-50 के 4 नोट कुल 200 रुपये नकली जप्त किये गये। आरोपी सुरेन्द्र द्वारा इन नकली नोट कजलास निवासी पंकज बामनिया के माध्यम से प्राप्त किये जाना बताया गया था।
अतः ग्राम कजलास पहुंचकर आरोपी पंकज पिता गोवर्धनलाल बामनिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50-50 रुपये के 12 नोट कुल 600 रुपये नकली नोट जप्त किये गये। आरोपी पंकज ने बताया कि उसकी दोस्ती विगत दो साल से कुलजा बिहार कालोनी देवास के बबलू उर्फ हितेन्द्र पिता मानसिंह गुर्जर से है जो पूर्व में साथ में आइसर कंपनी में काम करता था। बबलू अपने सिस्टम से नकली नोट कलर प्रिंटर के माध्यम से निकालते थे जो पंकज सप्लाय करता था।
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कम कीमत के नोट इसलिए छापे जा रहे थे ताकि बाजार में छोटे नोटों को आसानी से चलाए जा सके। पंकज को कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी है जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है। नकली नोटों का कारोबार पिछले दो माह से ही प्रारंभ किया था।
इस जानकारी के आधार पर मामले के मुख्य आरोपी बबलू उर्फ हितेन्द्र पिता मानसिंह निवासी देवास को उसके घर से गिरफ्तार कर नकली करंसी छापने हेतु उपयोग किये जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम मोनीटर -1, सीपीयू -1, प्रिंटर-1, ब्लेंक कागज एवं अन्य सामग्री एवं 50-50 रुपये के 4 नोट जप्त किये गये हैं।
आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार मामले में शामिल कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनसे और भी पूछताछ की जा रही है जिन्हे कल माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।