बिलासपुर फिर से लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज़।
बिलासपुर से ईश्वर जांगड़े की रिपोर्ट।
पान मसाला और तंबाकू, जर्दा सामानों की कालाबाजारी चालू, घर बैठे यहां करें शिकायत…
बिलासपुर। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए जिला प्रशासन की ओर से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन लगाए गए। बिलासपुर में भी लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज हो रही है। इसी बीच किराना सहित अन्य जरुरी सामानों की कालाबाजारी करने की शिकायतें मिल रही हैं।
छोटे दुकानदारों ने अग्निचक्र लाइव न्यूज़ को बताया कि आमतौर पर पान पराग, रजनीगंधा, पान बहार और सिग्नेचर के नाम से आने वाले पान मसालों के पाउच की एमआरपी पांच रुपये है। जानकारी के मुताबिक शहर में इनकी सप्लाई पहले की तरह हो रही है, लेकिन थोक दुकानदारों ने सभी की कीमत दोगुनी कर दी है। इसी तरह से जर्दा में राजश्री, विमल के पाउच 5 और 10 रुपये में बिकते हैं, पर इन दिनों 10 और 15 रुपये में बेचा जा रहा है। जो गुटखा 125 रुपये आता था अब 180 रुपये में मिल रहा है। हद तो यह है कि महज 6 रुपये में मिलने वाला गुड़ाखू का छोटा डिब्बा 10 से 15 रुपये और 20 रुपये में मिलने वाला बड़ा डिब्बा 50 रुपये में बेचा जा रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। इसी तरह 5 रुपये का मेघना छाप तंबाकू की एक पुड़िया 10 से 15 रुपये में बिक रही है। यही हाल सिगरेट का है। आमतौर पर 7 व 13 रुपये में बिकने वाली सिगरेट दोगुनी कीमत पर मिल रही है।
शिकायत करने के सबसे आसान तरीके
कंज्यूमर मामले की शिकायत consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकता है।
कंज्यूमर टोल फ्री नंबर 14404 या फिर 1800-11-4000 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कंज्यूमर 8130009809 नंबर पर एसएमएस भेजकर भी शिकायत कर कर सकते हैं। एसएमएस मिलने के बाद कंज्यूमर को फोन किया जाएगा और उसकी शिकायत दर्ज की जाएगी।
क्या हैं आपके अधिकार
सुरक्षा का अधिकार यानी सही वस्तुओं और सेवाओं को पाने का अधिकार है। अगर कोई वस्तु या सेवा कंज्यूमर के जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो उसके खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार है।
सूचना का अधिकार यानी कंज्यूमर को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दुकानदार या सप्लायर या फिर कंपनी आपको किसी वस्तु या सामान की सही जानकारी नहीं देती है, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं।