थाना अमानगंज की बड़ी कार्यवाही पकड़ा गया गोवंश से भरा कंटेनर।
अमानगंज से दीपेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
पन्ना। थाना प्रभारी श्री राकेश तिवारी के नेतृत्व में थाना अमानगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कंटेनर में भरे 50 नग बैल बछड़ा को कराया मुक्त। बिलखुरा जंगल से बूचड़खाने भोपाल के लिये जा रहे थे गोवंश 06 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
कई धाराओं के तहत किया अपराध पंजीबद्ध। कंटेनर सहित विटारा बरेजा कार व 42 नग बैल बछड़ा जप्त।
पन्ना पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान अवैध गोवंश परिवहन के सम्बंध में समस्त थानों को आदेशित किया गया था। 22 अगस्त 2020 को थाना अमानगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पन्ना की तरफ से एक कंटेनर जिसमें अवैध गोवंश बैल बछड़ा भरे हुए हैं तथा उसके साथ एक विटारा बरेजा कार सफेद रंग की आगे आगे लोकेशन को बताने हेतु चल रही है। इस सूचना थाना प्रभारी कार्यवाही हेतु SP को बताकर उनके दिशा निर्देश पर एवं ASP के मार्गदर्शन पर SDOP गुन्नौर के नेतृत्व में उप निरीक्षक राकेश तिवारी द्वारा अपनी टीम उप निरीक्षक प्रज्ञा परोहा, सहायक उपनिरीक्षक आर एल नापित, प्रधान आरक्षक सुरेश नामदेव, भैयामन सिंह, सुरेन्द्र तिवारी, अशोक चौरसिया, आरक्षक राजीव कुमार, ब्रजेश सिंह, तुलसीदास, सैनिक माधव प्रसाद एवं अन्य स्टाफ की टीम गठित की गई। दिनांक 22 अगस्त को गुनौर तिराहा अमानगंज पर एक कंटेनर आते दिखा तथा उसके आगे एक विटारा बरेजा सफेद रंग की कार आते दिखी जो घेराबंदी कर विटारा कार क्रमांक एमपी 04 सी डब्लू 6905 को पकड़ा तथा उसके पीछे कंटेनर क्रमांक आर जे 09 जीसी 7633 को पकड़ा। कंटेनर को बुलवा कर देखा तो उसमें बहुत क्रूर एवं अमानवीय, तरीके से गोवंश बैल बछड़ा जिनके मुंह पैर को रस्सियों से बांधकर कंटेनर के अंदर बने कुंदी के सहारे बांधे हुए थे जो कुल 50 नग बैल बछड़ा जिनमें 8 नग बैल मृत अवस्था में तथा 42 नग बैल बछड़ा जीवित अवस्था में पाए गए।
चालकों से इन गोवंश के परिवहन के संबंध में लाइसेंस पूछा ना होना बताया। कंटेनर चालक इकबाल खान पिता मुमताज खान उम्र 44 साल निवासी ज्योति नगर मस्जिद के पास थाना लालघाटी शाजापुर तथा द्वितीय चालक इकरार अली पिता मुस्ताक अली निवासी खारा कुआं थाना सारंगपुर तथा सोहेल खान पिता एसमद खान उम्र 27 साल निवासी पटेलवाड़ी जिला राजगढ़ जो कंटेनर में थे एवं विटारा बरेजा में चालक वसीम खान पिता अहमद नूर उम्र 28 साल निवासी नंदननगर थाना चंद्र नगर जिला इंदौर, जैद खान पिता मुबारक खान निवासी कांचीखेड़ी थाना सारंगपुर जिला राजगढ़, शाकिर अली पिता अनामद खान उम्र 40 वर्ष निवासी घाट मोहल्ला जिला राजगढ़। जो उक्त 06 व्यक्ति गौतस्कर हैं।
बिलखुरा के जंगल से इन गोवंश बेल बछड़ों को भरकर बूचड़खाना भोपाल ले जाना बताया है। सभी से विस्तृत पूछताछ कर इन सभी को अभिरक्षा में लेकर विद्यासागर गौ सदन पवई ले जाकर गोवंश को खाली कराकर उनका मेडिकल परीक्षण कराकर तथा 08 नग मृत जो क्रूरता के साथ बांधे गए थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी उनका पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक से कराया सभी 06 आरोपियों को जुर्म धारा मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11घ मध्यप्रदेश कृषि उपयोगी संरक्षण अधिनियम की धारा 7 एवं 429भादवी व 130/177, 81/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर गिरफ्तार किया।
कंटेनर आरजे 09 जीसी 7633 कीमती 15 लाख तथा विटारा ब्रेजा कार क्रमांक एमपी 04 सीडब्लू 6905 कीमती 10 लाख रुपए तथा 42 नग बैल बछड़ा कीमती 04 लाख को जप्त किया गया। थाना पर अपराध क्रमांक 431/2020 धारा 4,6,9 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11घ एवं मध्यप्रदेश कृषि उपयोगी संरक्षण अधिनियम की धारा 7 एवं 429 भादवि व 130/177, 81/177 का मोटर व्हीकल एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। तथा युक्त वाहनों की राजसात की कार्यवाही की जाती है।