शहडोल जिले के कुछ क्षेत्र में नहीं हो रहा पूर्ण लॉक डाउन का पालन।
शहडोल। जिला दंडाधिकारी कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन करते हुए अब 10-14 अप्रैल तक शहडोल जिले को पूर्ण रूप से लॉक डाउन किया।



लॉक डाउन के दौरन कहीं भी भीड़ इकठा करने की। घर से निकलने की मनाही है।
कलेक्टर डॉ सतेंद्र सिंह ने की आमजनों से स्वेच्छा से सहयोग की अपील। उल्लंघन या अव्हेलना पर होगी कठोर दंडात्मक कार्यवाही। इस आदेश के उल्लंघन या अव्हेलना पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर का यह सख्त आदेश है किन्तु शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र अंतर्गत बच्चों को बुला कर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन न करते हुए शिक्षक सामूहिक रूप से बैठे देखे।
पूर्ण लाक डाउन व सोशल डिस्टेन्सिंग फेल।
कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जहां केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार जिला के मुखिया कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक दिन लगाए हुए हैं वहीं दूसरी तरफ अधिकांश अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही कही शहडोल जिलेवासियों को किसी गंभीर परेशानी में न डाल दे। ऐसा ही ताजा मामला सीधी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश में आया है।
जहां खुलेआम विद्यालय परिसर में बच्चों को बुला के चावल बाँटा जा रहा है।
सोशियल डिस्टेन्सिंग की धज्जियां उडा रहे विद्यालय के शिक्षक सामुहीक रुप से विद्यालय परिसर में बैठे दिखे बच्चे।
न मुँह पर मास्क ना हाथ धोने के कोई व्यवस्था।
देश जहां5 महामारी से लड़ रहा है वहीं जिले के मुखिया कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सख्त आदेश जारी किये गये हैं पर देश के भविष्य बच्चों के जीवन से खेल रहा शा.पू. माध्यमिक विद्यालय दरैन का शिक्षक।
खुद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के आदेश की धज्जियां उडा रहा।
वहीं छोटे छोटे बच्चों के जीवन के साथ खेल रहा। न खुद मास्क लगाया न किसी बच्चो ने मास्क लगाया जब ग्रामीणो ने विरोध किया।
आदेश ये हैं समूह एकत्रित नहीं किया जा सकेगा।
सभी धार्मिक स्थल लाकडाउन की अवधि में पूर्णत: बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, विद्यालय, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, कॉलेज, धार्मिक कार्यक्रम के लिए समूह एकत्रित नहीं किया जा सकेगा। मृत्यु पश्चात् अंतिम संस्कार अन्य कार्यक्रमों के दौरान 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
घर से होगा कार्य का सम्पादन
बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम भारत सरकार के निर्देशानुसार खुले रहेंगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनीकेशन, इन्टरनेट सर्विसेस, ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विसेस, आईटी एवं आईटी से संबंधित आवश्यक सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। परंतु जहाँ तक संभव हो घर में रहकर कार्य सम्पादित करेंगे। इसके अतिरिक्त रीटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस संबंधित स्टोर, रीटेल एवं स्टोर आउटलेट, विद्युत उत्पादन, हस्तान्तरण एवं वितरण संबंधी सेवायें, सेबी द्वारा नोटिफाइड केपिटल व डेब्ट मार्केट सर्विसेस,कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवायें, प्रायवेट सिक्योरिटी सर्विसेस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी अन्य सभी संस्थायें घर से अपने कार्य का सम्पादन करेगी।
शिक्षक का कहना है हाँ मैं एक जानता हूं चावल बाँटना था बच्चो को इसलिए बुलाया था।
पूर्ण लाकडाउन की जानकारी है पर क्या करूँ अभी सभी को भगा देता हूँ घर घर बंटवाता हूं चावल आप निश्चिंत रहें।
ब्यूरो राहुल नामदेव।