जिले में 7 मई तक तक बंद रहेगी जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा, वाईन, भांग, भांगघोटा दुकानों।
कलेक्टर ने किया संशोधित आदेश जारी।
हरदा से रामजुगल जाट की रिपोर्ट।
हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने लोकशांति परिरक्षण के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-77 25 फरवरी 2020 की कण्डिका क्रमांक 46 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासकीय एवं लोकहित में सम्पूर्ण हरदा जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा, वाईन, भांग, भांग घोटा दुकानों एवं स्टोरेज देशी मदिरा मद्य भांडागार, हरदा हेतु शुष्क दिवस में आंशिक संशोधन करते हुए 30 अप्रैल 2021 में वृद्धि कर 07 मई 2021 तक बंद रखा जाने तथा उक्त अवधि में उक्त मदिरा दुकानों से क्रय-विक्रय, परिवहन प्रतिबंधित किया जाने हेतु आदेशित किया है।
उल्लेखनीय है कि हरदा जिले में नोबल कोराना वायरस (COVID 19) के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेश 15 अप्रेल 2021 की कण्डिका – 01 में आंशिक संशोधन करते हुये कोराना कर्फ्यू लॉकडाउन) की अवधि 30 अप्रेल 2021 में वृद्धि कर 07 मई 2021 तक बढाई गई है।
हरदा से रामजुगल जाट की रिपोर्ट।