कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी, विवाह के समारोह पर पूर्णतः रहेगा प्रतिबंध।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी, विवाह के समारोह पर पूर्णतः रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर ने किया संशोधित आदेश जारी।

हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।

हरदाकलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और बचाव को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश 29 अप्रैल 2021 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किया है।

There will be complete ban on marriage during Corona curfew.

जारी आदेश अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी, विवाह के समारोह पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शनिवार और रविवार कोरोना कर्फ्यू के दौरान किराना और कृषि से संबंधित दुकानें बंद रहेगीं। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

There will be complete ban on marriage during Corona curfew.

हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।

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