बाल कल्याण समिति हरदा द्वारा अवयस्क बच्चों के सर्वोत्तम हित हेतु सतत प्रयास जारी।
हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।
हरदा। बाल कल्याण समिति हरदा द्वारा अवयस्क बच्चों के सर्वोत्तम हित हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज जिले के कई बच्चों को लाभ दिया गया। ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2016 के प्रावधानों के तहत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता के बालकों की वैकल्पिक देखरेख हेतू निर्मित “मध्य प्रदेश बाल प्रायोजन स्पॉन्सरशिप दिशा निर्देश 2020 जारी किए गए हैं।” बाल कल्याण समिति हरदा के अध्यक्ष नरेन्द्र साकल्ले, सदस्यगण दीपा प्रकाश टाँक एवं राजेश खोदरे द्वारा आज दिनांक 08/06/2021 की बैठक में इस योजना के तहत समिति के समक्ष प्रस्तुत 06 ऐसे बालक बालिका जिनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। इनको इस योजना के तहत उनके रिश्तेदार के पर्यवेक्षण में शर्त सहित रखे जाने का आदेश देकर उन्हें प्रतिमाह 2000 रूपये की आर्थिक सहायता दिलाये जाने के लिए कार्यवाही की गई।
हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।