लॉकडाऊन के दौरान गतिविधियों के संचालन में छूट धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर ने आदेश जारी किया

लॉकडाऊन के दौरान गतिविधियों के संचालन में छूट

धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर ने आदेश जारी किया

हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाइंस के अनुपालन में लॉकडाऊन के दौरान गतिविधियों के संचालन के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जारी किया गया है।

प्रतिबंधित गतिविधियाँ

जारी आदेशानुसार गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अलावा ट्रेनों द्वारा सभी यात्राएं प्रतिबंधित रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत चिकित्सा कारणों या गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर-जिला मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्कूलकॉलेजकोचिंग संस्थानसिनेमा हॉलजिममनोरंजन पार्कथिएटरबारऑडिटोरियम आदि बन्द रहेंगे।सभी सामाजिकराजनीतिकखेलमनोरंजनसांस्कृतिकधार्मिक समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। बसों का मूवमेंट भी बंद रहेगा। धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बन्द रहेंगे।

अनुमत गतिविधियां

सभी मॉलमार्केट कॉम्प्लेक्स एवं नगरपालिका द्वारा अधिसूचित बाज़ार शहरी क्षेत्रों में बंद रहेंगे। मार्केट एवं मार्केट परिसरों में आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोली जा सकेंगी। नगरपालिका क्षेत्रों में सभी एकल दुकानेंकॉलोनी की दुकानें एवं आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक किसी भी भेद के बिना खोलने की अनुमति है। ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खुले रहने की अनुमति है। समस्त दुकानें शाम 7 बजे तक ही संचालित होगी और दुकानों पर 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। ई- कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति कवक आवश्यक वस्तुओं के लिए होगी। निजी कार्यालय आवश्यकतानुसार 33 % कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। चार पहिया वाहनों एवं टैक्सियों में चालक के साथ 2 यात्रियों की अनुमति है। पैसेंजर वाहनमैजिकऑटो आदि के चलाने पर प्रतिबंध है। विशेष कारणों के लिए इन वाहनों के उपयोग की अनुमति जारी की जा सकेगी।

सुरक्षा हेतु उपाय

लॉकडाऊन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। शेष अवधि में भी बिना वाजिब कारण के घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। 5 एवं अधिक व्यक्तियों का एक साथ बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तिगर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चोंसर्दी, खांसीजुकाम व बुखार से पीड़ित व्यक्ति, 20 मार्च 2020 के बाद जिले में बाहरी स्थान से प्रवेश करने वाले व्यक्तिगंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों का मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी कारण के घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

लॉकडाऊन के दौरान बिना अनुमति जिले की सीमा से बाहर जाना और अंदर आना प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों से अनुमति लेकर जिले में आने वालों को स्वास्थ्य जांच के बाद संस्थागत क्वारंटाईन किया जाएगा। होम क्वारंटाईन की अनुमति उसी स्थिति में दी जाएगी जब व्यक्ति का घर इसके लिए उपयुक्त हो।

सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर अनिवार्य है। से अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होना प्रतिबंधित है। विवाह संबंधी आयोजनों में 50 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यस्थलों पर भी सामाजिक दूरी का पालनफेस कवर का प्रयोग आदि सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

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