नियम कानून की धज्जियां उड़ाते गोड़तार का पेट्रोल पंप सारे नियम कानून से परे। खुलता शहडोल में पैट्रोल पंप।

नियम कानून की धज्जियां उड़ाते गोड़तार का पेट्रोल पंप
सारे नियम कानून से परे। खुलता शहडोल में पैट्रोल पंप।

Pump of petrol  All rules beyond the law. The petrol pump opens into the best buddy.
Pump of petrol All rules beyond the law. The petrol pump opens into the best buddy.

शहडोल से संभागीय ब्यूरो मोहित तिवारी की रिपोर्ट।

पर्यावरण पर पेट्रोल पंपों के खराब असर को देखते हुए देश की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्था ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि नए पेट्रोल पंप स्कूलों, अस्पतालों और घरों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर हों।

केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें तेल कंपनियों को ऐसे पेट्रोल पंपों पर वेपर रिकवरी सिस्टम वीआरएस लगाने को कहा है

शहडोल। शहडोल जिला मुख्याल के गोड़तारा में स्थित पेट्रोल पंप नियम कानून के परे दिखाई देता है, लेकिन जिले के आला अधिकारियों के वाहन कई बार वहाँ से गुजरते हैं, पर उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता।

Pump of petrol  All rules beyond the law. The petrol pump opens into the best buddy.
Pump of petrol All rules beyond the law. The petrol pump opens into the best buddy.

यही हाल शहडोल शहर में पांडवनगर में खुल रहे पेट्रोल पंप का है। दोनों ही पेट्रोल पंप मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। फिर इन्हें परमिशन कैसे मिली।

नए खुल रहे पेट्रोल पंप के सामने ही भारत माता स्कूल संचालित है। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या यह सही रहेगा ये तो जिले के अधिकारी ही जानें।

गाइड लाइन्स के मुताबिक, किसी स्कूल, अस्पताल या रेसिडेंशियल एरिया के 50 मीटर में रिटेल आउटलेट नहीं होना चाहिए। अगर 50 मीटर के अंदर पेट्रोल पंप हुआ तो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय करने होंगे लेकिन किसी भी हालत में स्कूल, अस्पताल या रेसिडेंशियल एरिया के 30 मीटर के अंदर पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए और रिटेल आउटलेट के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाइन नहीं गुजरनी चाहिए।

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