हरदा नगरपालिका क्षेत्र में दो दिन बंद रहेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान।

हरदा नगरपालिका क्षेत्र में दो दिन बंद रहेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान।

केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी।

हरदा 15 जून 2020/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र हरदा की समस्त दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 16 जून 2020 एवं 17 जून 2020 को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

Harada municipal area will remain closed for two days. Business establishment.
Harada municipal area will remain closed for two days. Business establishment.

जनता की सुविधा हेतु अति आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्ज़ी, दूध, किराना, दवाइयों की दुकानें पूर्व की तरह निर्धारित समयानुसार संचालित की जायेंगीं।

उल्लेखनीय है कि जिले में विगत एक सप्ताह में कोरोना मरीज़ों की संख्या बढ़कर 18 होने तथा कंटेन्मेंट एरिया की संख्या 3 होने के कारण जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया।

संकट प्रबंधन समिति की बैठक में प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से जुड़े।

Harada municipal area will remain closed for two days. Business establishment.
Harada municipal area will remain closed for two days. Business establishment.

उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दो दिन के लॉकडाऊन पर सहमति जताई तथा जिले की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संक्रमित मरीज़ों का अच्छी तरह उपचार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के संबंध में मांग करने पर आश्वस्त किया कि शीघ्र ही प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

बैठक में टिमरनी विधायक संजय शाह, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, एसपी मनीष अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ दिलीप कुमार यादव, अमरसिंह मीणा सहित समिति के सदस्यगण मौजूद रहे।

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