मुंगेली। नर्सिग होम एक्ट के विपरित कार्य करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश।
मुंगेली से ईश्वर जांगड़े की रिपोर्ट।
मुंगेली। कलेक्टर पीएस एल्मा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में नर्सिंग होम एक्ट एवं झोलाछाप चिकित्सकों को नियंत्रित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में कलेक्टर एल्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के तहत निर्मित नर्सिंग होम एक्ट का पालन सुनिश्चित करने और नर्सिग होम एक्ट के विपरित कार्य करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इसी तरह कलेक्टर ने अवैध रूप से संचालित चिकित्सालय, क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर और लैब पर भी नर्सिग होम एक्ट के नियम के तहत कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।
इस अवसर पर कलेक्टर ने निजी चिकित्सालय, क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालन के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रो के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।
जिला नोडल अधिकारी नर्सिग होम एक्ट डाॅ.सुदेश रात्रे ने बताया कि हाॅस्पिटल संचालन हेतु 16 आवेदन प्राप्त हुये हैं। इनमें से 12 संस्थानों को लाइसेंस दिया गया है। शेष चार आवेदकों को लाइसेंस देने की प्रकिया जारी है।
इसी तरह क्लिनिक संचालन के लिए 39 आनलाईन आवेदन प्राप्त हुये हैं। इनमें से 24 आवेदकों को क्लिनिक संचालन हेतु लाइसेंस जारी किया गया है। शेष आवेदकों को लाइसेंस देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि पैथोलैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए 19 आवेदन प्राप्त हुये हैं। जिनमें से 7 आवेदकों को लाइसेंस जारी किया है। शेष आवेदकों को लाइसेंस देने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी तरह उन्होने बताया कि झोलाछाप चिकित्सको को नियंत्रित करने के लिए जिला स्तरीय टीम एवं विकास खण्ड स्तरीय टीम का गठन किया गया है और उनके द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है. इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी नुपूर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर राजेश नशीने, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.महादेव तेंदवे, जिला कार्यक्रम प्रबंधक उत्कर्ष तिवारी सहित विभिन्न विभागों के चिकित्सकगण और सभी विकास खण्ड के खण्ड चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।