पैनल अधिवक्ताओं को आनलाईन वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित।
हरदा 29 सितम्बर 2020/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशीकला चन्द्रा के मार्गदर्शन एवं उपस्थिति में तथा अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री के.एस. शाक्य एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह द्वारा संयुक्त रूप से विधिक सहायता योजना के अन्तर्गत गठित पैनल अधिवक्ताओं को आनलाईन वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती शशीकला चंद्रा ने कहा कि विधिक सहायता के कार्यो में अधिवक्ताओं की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि विधिक सहायता का उद्देश्य, समाज के सभी कमजोर वर्गो तक न्याय की पहुंच हो, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाये। अधिवक्ता न्याय प्राप्त करने की दिशा में समाज के कमजोर तबके की मजबूत कड़ी हैं। न्याय दिलवाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे विधिक सेवा प्राधिकरण के आधार स्तम्भ हैं तथा उनके द्वारा विभिन्न कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, और साक्ष्य विधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।
श्री शाक्य द्वारा प्रशिक्षण में निःशुल्क विधिक सहायता योजना, नालसा-सालसा की योजनाएं, लोक अदालत, मीडिएशन, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, प्ली बारगेनिंग, आपराधिक, विधिक, सिविल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, पाॅक्सों एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं सिविल प्रक्रिया संहिता एवं नालसा एसिड हमले से पीडित व्यक्तियों के लिय विधिक सेवा योजना 2016 के बारे में तथा अन्य जरूरी कानूनों की जानकारी दी गई ।