अब मिलावटखोरों की ख़ैर नहीं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगी बरदाश्त, जाना पड़ेगा जेल।

अब मिलावटखोरों की ख़ैर नहीं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगी बरदाश्त, जाना पड़ेगा जेल।

हरदा से सैयद अरबाज अली चिश्ती की रिपोर्ट।

हरदा 25 नवम्बर 2020/DM श्री संजय गुप्‍ता के निर्देशानुसार “मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत” आज 25 नवम्‍बर 2020 को जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा हरदा के खाद्य प्रतिष्ठान एवं दूध डेयरियों का निरीक्षण कर मैजिक बॉक्स की सहायता से दूध, घी, पनीर, मावा में मिलावट की जाँच की गई। अब मिलावटखोरों की ख़ैर नहीं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगी बरदाश्त, जाना पड़ेगा जेल। हरदा के खाद्य प्रतिष्ठान एवं दूध डेयरियों का किया निरीक्षण

No longer keeping up with the health of the people.

निरीक्षण किये गए प्रतिष्ठानों में विवेकानंद कॉम्प्लेक्स में स्थित मधुर डेयरी पर मिठाईयों पर निर्माण तिथि अंकित नहीं होने पर तुरंत लिखने हेतु धारा 32 अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। कैलाश भैया दूध डेयरी पर दूध और घी की प्रायमरी जाँच मैजिक बॉक्स की सहायता से की गई। घी का एक नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया।

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सभी खाद्य करोबारकर्ताओं को विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि वे खाद्य लायसेंस लेकर ही खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन करें। साथ ही ऐसे सभी केटर्स, केटरिंग संचालकों को भी निर्देशित किया गया कि जो शादी पार्टी इत्यादि में भोजन बनाने, सप्लाय करने का कार्य करते हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस, पंजीयन के बिना खाद्य कारोबार का संचालन करना ” खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ” के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।

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