फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले की संपत्ति ज़ब्त कर नीलम की जाए।
छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख ईश्वर जांगड़े की खास रिपोर्ट।
बिलासपु। राधेश्याम मेहरा निवासी शांति नगर रिंग रोड नंबर 2 पानी टंकी के सामने बिलासपुर छत्तीसगढ़ जोकि सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक एफ क्रमांक 7-16/2020/एफ /6 दिनांक 25/11/ 2020 के आदेश अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सूची में राधेश्याम मेहरा वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति सतनामी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में बर्खास्त कर दिया गया है। अतः भारत का संविधान में वंचित समुदाय के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, राधे श्याम मेहरा एवं उनके परिवार ने लूट कर मजा किया है और लूटने के लिए उन्होंने अपने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेजों से कूट रचना की हैं।
जिन्होंने उनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र को बनवाने में सहयोग किया है उन सभी शासकीय सेवकों को भी का आरोपी बनाया जाए साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे इसके पद को हथियाने के बाद राधेश्याम मेहरा एवं उनके पत्नी बच्चे के नाम पर अर्जित की गई सभी संपत्तियों को नीलाम किया जाए।
नीलामी से प्राप्त धनराशि को अनुसूचित जाति के लिए संचालित शासकीय योजनाओं में लगाया जाए एवं आरक्षित वर्ग की हकमारी किया गए पद को पुनः सृजित कर नई नियुक्ति प्रक्रिया अपनाकर आरक्षण को वास्तविक प्रतिनिधित्व तक पहुंचाया जाए। अपनी मांगो को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य प्रमोद नवरत्न, महेंद्र खांडे, सूरज सोनवानी, आशीष टंडन, संतोष कुर्रे, सुरेंद्र खुटे, संजीत बर्मन इत्यादि लोगो के द्वारा सिविल लाइन थाना बिलासपुर मे लिखित शिकायत दर्ज किया