शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी निलंबित।
सरगुजा संभाग से वीरेंद्र पटेल की रिपोर्ट।
बलरामपुर। जनपद पंचायत बलरामपुर के सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी श्री मोहर साय तिर्कि के विरुद्ध जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा शासकीय कार्य में रूचि नहीं लेने, कार्यालय उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर चले जाने, नशे में रहने, सौंपे गए दायित्व को पूरा न करने और वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में जिला कार्यालय को शिकायत प्रेषित कर निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी।
श्री मोहर साय तिर्की का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। कलेक्टर श्री श्याम धावडे द्वारा उक्त कृत्य के लिए श्री मोहर साय तिर्कि को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय उपसंचालक पंचायत नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री तिर्की को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सरगुजा संभाग से वीरेंद्र पटेल की रिपोर्ट।