हरदा में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन।
हरदा आपदा प्रंबंधन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय।
कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई हरदा आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक।
कल शाम 6:00 बजे से 26 अप्रैल सुबह 06 बजे तक लाकडाउन रहेगा पूरा जिला।
हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।
हरदा। मध्यप्रदेश सरकार में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण जिले में 16 अप्रैल 2021शाम 06:00 बजे से 26 अप्रैल 2021 सुबह 06:00 बजे तक की अवधि के लिये कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। अत्यावश्यक कार्य अथवा चिकित्सीय कार्य के अलावा लोगों का घर से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन, जुलूस, रैलियां, धरना, प्रदर्शन, सामूहिक भोज, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम और सभा, सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, ऑडियोटॉरियम, असेम्बली हॉल और इसके समरूप स्थल जीम, स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। जिले के समस्त साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों और प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों के मध्य फिजिकल डिस्टेसिंग न्यूनतम दो गज की दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सभी प्रतिष्ठानों और संस्थाओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एंव कोविड-19 रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा। इस हेतु संबंधित प्रतिष्ठान और संस्थान के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
अतिरिक्त गतिविधियां जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी:
कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक ATM तथा रेस्टोरेंट को केवल टेक होम डिलिवरी के लिए, औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा और तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों और कर्मचारियों का आवागमन। एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विधुत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण और वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, कन्स्ट्रक्शन गतिविधियां यदि मजदूर कन्स्ट्रक्शन कैम्पस परिसर में रुके हों, कृषि सम्बन्धी सेवाएं जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि, परीक्षा केन्द्र आने और जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र और परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक अथवा कर्मी, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबन्धु। बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, IT कंपनियां, BPO, मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ और यूनिट्स, अखबार वितरण और अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण, होटल केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मी, किराना दुकानें, बेकरी, दूध, फल एवं सब्जी की दुकानें, ठेले सुबह 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खुले रहेंगे।
बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन, कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री जेपी सैयाम सहित जनप्रतिनिधिगण सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।