दुकानों के खुलने संबंधी नई व्यवस्था के तहत 10 मई से कुछ परिवर्तन किया गया।

दुकानों के खुलने संबंधी नई व्यवस्था के तहत 10 मई से कुछ परिवर्तन किया गया।

वाराणसी से सत्यप्रकाश उपाध्याय की खबर

वाराणसी। जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा के अनुसार गत चार दिन से जन सामान्य के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन न करना, बिना आवश्यक कार्य लॉकडाउन का उल्लंघन कर घर से निकलना, व्यापारीगण द्वारा बढ़ती हुई गर्मी के कारण समय परिवर्तन के सुझावों के आधार पर 10 मई से दुकानों और व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को चालू करने की जो व्यवस्था लागू होगी वो इन प्रकार से है:
नगर निगम सीमा के अंतर्गत केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान जिसमें दोनों प्रकार की श्रेणी-मार्किट तथा एकल शामिल हैं जिन में दवाई, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, CNG, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री शामिल हैं, के लिए प्रतिदिन प्रातः 7:00 से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगी।

नगर निगम सीमा में जिसमें दोनों प्रकार की श्रेणी: मार्किट तथा एकल शामिल हैं। मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने, 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें, प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही खुलेंगी।

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