हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर हेतु दिशा-निर्देश जारी।
शहडोल से मोहित तिवारी की रिपोर्ट।
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ.सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर संचालकों के लिए संचालन प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी आदेश में बुखार, जुखाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का इन दुकानों में प्रवेश निषेध रहेगा। साथ ही दुकानों में हैण्ड सेनेटाइजर प्रवेश द्वार उपलब्धता एवं उसका निश्चित रूप से उपयोग करना होगा।
सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कव्हर एवं एप्रेन का उपयोग अनिवार्य होगा। साथ प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेवल, तौलियाॅ, पेपर उपयोग में लाना होगा, सभी औजारो एवं उपकरणो को एक बार उपयोग करने के बाद सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक हेयर कटिंग के उपरांत स्टाफ़ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा। सभी काॅमन एरिया, फ़र्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैण्ड रेल्स का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा। इन दिशा-निर्देशो का जिले के समस्त सैलून ब्यूटीपार्लर संचालको के लिए पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ये निर्देश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है। निर्देशों के उल्लंघन पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।