कलेक्टर द्वारा नए नियम तथा दुकान खोलने हेतु अनुमति आदेश जारी किए।
कोरिया से अतुल शुक्ला की रिपोर्ट।
कोरिया। दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी जो कि आगे 16 अगस्त 2020 तक दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 को ध्यान में रखते हुए कोरिया जिले में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, और खेलकूद के मैदान, सिनेमाघर, होटल और सिटी बस, यातायात साधन को कुछ समय के लिए स्थगित हैं। कुछ समय के लिए पान ठेले पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं जिसमें गुटका, सिगरेट , तंबाकू , गुड़ाखू इत्यादि बेचना पूर्ण रूप से वर्जित है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दुकानों को खोलने की समय सीमा सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक की गई है। वहीं दुग्ध व्यवसाय का सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। जहां हफ्ते में एक दिन नियमित रूप से दुकाने बंद रहेंगे। रात के 7:00 बजे से सुबह के 7:00 बजे तक गैर एवं मानवीय गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर में ही रहने की हिदायत दी गई है।
आरोग्य सेतु एप। सरकारी कर्मचारी एवं सभी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने तथा उस पर समय-समय पर अपने स्वास्थ्य की रिपोर्ट देने को कहा गया है।