सार्वजनिक स्थलों मंदिर, मस्जिद, रेस्टॉरेंट आज से होंगे शुरू।

सार्वजनिक धार्मिक स्थल, होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स, अन्य आतिथ्य सेवाएं एवं शाॅपिंग माॅल्स का संचालन होगा 8 जून से। धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी

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हरदा। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर 8 जून से चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शाॅपिंग माॅल्स के संचालन की अनुमति प्रदान की है। जारी आदेशानुसार आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जिले में लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध की गई है।

जारी आदेशानुसार सार्वजनिक धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल परिसरों में शारीरिक दूरी और अन्य ऐहतियाती उपायों का पालन किया जाए, धार्मिक स्थलों पर रिकाॅर्डेड भक्ति संगीत बजाया जा सकता है, लेकिन संक्रमण के खतरे से बचने के लिए समूह में गाने की अनुमति नहीं होगी।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, संवेदनशील व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।

श्रद्धालुओं को धर्मस्थल पर सार्वजनिक आसन इस्तेमाल करने के स्थान पर अपना आसन या चटाई लानी होगी ओर उसे अपने साथ ही वापस ले जाना होगा। धर्मस्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी और न ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा।

सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्न दान इत्यादि की तैयारी और भोजन के वितरण में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन किया जाएगा। सभी धर्मस्थल प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से हैंड सेनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंगग सुनिश्चित करेंगे साथ ही सिर्फ बिना लक्षणों वाले मास्क लगाए श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

जारी आदेशानुसार श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में प्रवेश करेंगे। धर्मस्थल पर प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। एयर कंडीशन और वेंटीलेशन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच होना चाहिए साथ ही धर्मस्थल प्र्रबन्धन को नियमित रूप से फर्श और अन्य सतहों की सफाई करानी होगी और डिसइंफेक्शन कराना होगा।

रेस्टोरेन्ट्स में आकर खाना खाने के बजाय होम डिलीवरी को दिया जाए बढ़ावा।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निर्देशित किया है कि रेस्टोरेन्ट में आकर खाना खाने के बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए। डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दे, हैंड ओवर न करें। होम डिलेवरी पर जाने से पहले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जावे। कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाए और पूरे समय इसे पहने रहना अनिवार्य होगा। कोरोना की रोकथाम से जुड़े पोस्टर और विज्ञापन प्रमुखता से लगाने होंगे।

रेस्टोरेन्ट में ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग-अलग गेट हो। रेस्टोरेन्ट में 50 फीसद बैठने की क्षमता से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। रेस्टोरेन्ट खाना खिलाने के लिए डीस्पोजेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ धोने के लिये तौलिया की जगह अच्छी क्वालिटी के नैपकिन का इस्तेमाल किया जाए। एलेवेटर्स लिफ्ट में एक साथ ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी होगी।

माॅलों में गेमिंग आर्केड्स, बच्चों के खेलने की जगह एवं सिनेमा हाॅल रहेंगे बंद।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निर्देशित किया है कि माॅलों के अन्दर दुकाने तो खुलेंगी, लेकिन गेमिंगग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हाॅल बंद रहेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्रों में मुँह पर मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों के क्षेत्रफल के अनुसार एवं लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक समय में अधिकतम लोग जिसमें दुकान के स्वयं के कर्मचारी एवं ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति होनी चाहिये।

शासन के निर्देशानुसार किसी भी दुकान में एक समय में 5 से अधिक ग्राहक न हो यह सुनिश्चित किया जावे।

दुकानों के काउंटर, फर्श इत्यादि को नियमित तौर पर विसंक्रमित किया जाये। इसके लिये धातुओं की सतह, कम्प्यूटर तथा ऐसी वस्तु जो जंग खा सकती, खराब हो सकती है उनको एल्कोहल बेस्ट सेनेटाईजर से तथा अन्य जगह जैसे फर्श, टाईल्स इत्यादि को एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड साॅल्यूशन से विसंक्रमित करें। इसके लिये मौटे तौर पर दो भाग साल्यूशन तथा आठ भाग पानी मिलाकर सफाई करें।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निर्देशित किया है कि परिसर में संदिग्ध या पुष्टियुक्त मामले पाये जाने की स्थिति में बीमार व्यक्ति को एक कमरे या क्षेत्र में रखें जहाँ वे दूसरों से अलग थलग हो तथा ऐसे समय तक एक मास्क फेस कवर प्रदान करें जब तक कि उसकी जाँच किसी डाॅक्टर द्वारा न कर दी जाए एवं तुरन्त नजदीकी चिकित्सा सुविधा को सूचित करें।

सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों में चेहरा ढंकना अथवा मास्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं है। टच फ्री मेकेनिज्म के आधार पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश एवं निकास बिंदुओं तथा सामान्य क्षेत्रों में किया जाए।

आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, नगर पालिका, नगर पंचायत अधिनियम, ग्राम पंचायत अधिनियम तथा महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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