धार्मिक आयोजनों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
डेस्क से चीफ़ एडीटर सैयद महमूद अली चिश्ती।
हरदा 16 अक्टूबर 2020/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा श्री संजय गुप्ता ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत संपूर्ण हरदा जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई पर प्रतिबंध समाप्त किया गया है। प्रतिमा के लिए पांडाल का आकार अधिकतम 30×45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से सलाह दी गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सके। झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो एवं थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति विसर्जन संबंधित कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। मूर्ति को विसर्जन स्थान पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को प्रथक से संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की भी अनुमति नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। रावण दहन के पूर्व परंपरागत श्रीराम के चल समारोह प्रतीकात्मक रूप में अनुमत्य होंगे। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों पर आयोजन समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर आयोजित किए जाएंगे। 15 अक्टूबर 2020 के उपरांत होने वाले इन आयोजनों में संख्या की सीमा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा नियत की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के तारतम्य में झांकियों का विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले समस्त श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के लिए पूर्व में जारी समस्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत दुकानों का निरंतर निरीक्षण करें। दुकान संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक 1 गज की दूरी पर गिरे बनाएं एवं उसका उपयोग समस्त आगंतुकों से भी करा लेंगे। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दांडिक कार्यवाही की जाएगी।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों में जन समूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के संबंध में निर्देशित किया गया है कि खुले मैदान में कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति संबंधी अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा प्रदाय की जाएगी। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को लिखित में अनुविभागीय दंडाधिकारी को आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि समय स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना होगा। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर जांच एवं विचारों प्रांत कार्यक्रम की लिखित सशर्त अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसमें उक्त संख्या एवं शर्तों का अक्षर से पालन करने की जवाबदारी आयोजकों की होगी। आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों पर जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी। जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य 2 गज की दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा-अर्चना की जा सके। किंतु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी। साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबियों द्वारा किया जावे।
बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रगति अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने में अथवा कण्डीकाओं में उल्लेखित कार्य में शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेशानुसार जिले में दुकानें, बाजार , मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रहेंगे। सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स को केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति रहेगी। भारत सरकार सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मनोरंजन पार्क तथा ऐसे अन्य स्थानों को केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर खोले जाने की अनुमति 15 अक्टूबर से रहेगी। जिनके संबंध में संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के। दिशा निर्देशानुसार उल्लेखित गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे।