गोली चलाकर रूपये, मोबाईल लूटने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।

गोली चलाकर रूपये, मोबाईल लूटने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।

जिला एवं सत्र न्यायालय अशोकनगर ने गोली चलाकर लगभग 45000 रूपये एवं मोबाईल लूटने वाले आरोपी गोलू राजा पुत्र उदल सिंह बुदेला उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम टोरिया तहसील थाना ईसागढ जिला अशोकनगर की जमानत आवेदन को निरस्तन करने का आदेश पारित किया है।

Bullet charges cancel the bail of the mobile accused.

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक रामेश्वनर भारद्वाज द्वारा तर्क प्रस्तुतत किये गये। मीडिया सेल प्रभारी सुदीप शर्मा ने घटना के बारे में बताया की घटना दिनांक 11/03/2020 को फरियादी जोकि डिलीवरी प्रायवेट लिमि‍टैड अशोकनगर में डिलीवरी बाय का काम करता है, ईसागढ से अपनी मोटर साईकल से अशोकनगर आ रहा था। ऐसार पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे निकलने पर पीछे से एक मोटर साईकल पर तीन लड़के आये जिनकी उम्र करीब 25 से 30 साल की होगी। आते ही उन तीनों में से एक ने उसकी मोटर साईकल में लात मारी जिससे वह मोटर साईकल सहित नीचे गिर गया। तीनों ने अभियोगी की जेब में रखे पर्स मे से उसकी डिलवरी के रूपये करीब 45000 हजार, उसका एमआई 6 टच स्क्रीन मोबाईल छीन लिया तभी अभियोगी उठकर भागने लगा तब एक ने दो गोलिया चलाई जो उसके दोनो पैरो की जांघो में लगी। तीनों बदमाश उसका पैसा व मोबाईल छीनने के बाद मोटर साईकल से ईशागढ तरफ भाग गये। मौके पर 100 नं. की गाड़ी ने आकर उसे ईलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। रिपोर्ट पर से पुलिस थाना ईशागढ में अपराध क्रमांक 84/2020 पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया।

न्यायालय के समक्ष् आरोपी द्वारा जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुगत किया। जिस पर लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता एवं अन्य आरोपी के फरार होने को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। निवेदन को स्वीकार करते हुये न्या्यालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया।

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