शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा प्रभावशील।
अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रहेगा प्रतिबंध।
जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू। कलेक्टर ने किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।
हरदा। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल वर्चुअल रूप से सम्मिलित हुए। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सांसद प्रतिनिधि श्री अमर सिंह मीणा, कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार अग्रवाल सहित समिति सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति सदस्यों की बैठक 30 मई 2021 में लिये गये निर्णय तथा वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व के समस्त आदेशों को अधिक्रमित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सम्पूर्ण हरदा जिले की राजस्व सीमा में 15 जून 2021 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन एवं मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी । सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह आदि बंद रहेंगे। सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें । अत्यावश्यक सेवाएं देने के कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एंव 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा सकेगें। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रमीण विकास, विधुत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, सम्मिलित हैं।
जारी आदेशानुसार अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी, विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रूल ऑफ सिक्स के तहत अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
गतिविधियां जो प्रतिबंध से मुक्त रहेगी
जारी आदेशानुसार समस्त प्रकार के उद्योग एंव औद्यौगिक गतिविधियां चालू रह सकेगीं । इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों को कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एंव चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। केमिस्ट, मेडिकल दवाईयां की दुकानें पूर्वानुसार संचालित होंगी। शेष समस्त दुकानें सुबह 7.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक खुली रहेगीं। होटल, रेस्टॉरेन्ट, भोजनालय, नाश्ता दुकानें सुबह 07.00 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेगीं, इसके पश्चात होम डिलेवरी की जा सकेगी। पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें सुबह 07 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय एंव एटीएम प्रारंभ रहेंगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी।
जारी आदेशानुसार बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफसीज से जुड़े संस्थानों के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज एंव वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। जिले में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एंव ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रमीण विकास कार्य, एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें। थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगें। एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल , नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों एवं कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एंव परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी ड्रायवर हाउस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर बिग्रेड टेली कम्यूनिकेशन विधुत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एंव कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एंव उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ में खुल सकेगें। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुये किये जा सकेगें। समस्त रेस्टॉरेन्ट, भोजनालय उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेगे। समस्त लॉजिंग होटल, रिसोर्ट केवल अगंतुकों के लिये खुल सकेगें। लॉज, होटल, रिसोर्ट के रेस्टॉरेन्ट में उनके बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे।
कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य एंव राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा, अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाना होगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावें ” नो मास्क नो सर्विस ” अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वंय भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें। यदि कोई दुकानदार ” नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। शासन के निर्देशानुसार फेस मास्क एवं सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी गई है कि वे किसी ऐसी स्तर, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें अथवा सैनिटाइजर का उपयोग करें।
हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट।